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Kaithal News: भला राम की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल Updated Sat, 21 Mar 2026 01:33 AM IST
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Two people convicted of Bhala Ram's murder were sentenced to life imprisonment.
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संवाद न्यूज एजेंसी
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कैथल। सेशन कोर्ट ने भला राम की हत्या के एक मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सेशन जज कंचन माही की अदालत ने निर्मल और रोशन को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामले के अनुसार, गांव धनोरी निवासी नसीब ने 22 अप्रैल 2024 को थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि उसके खेत के साथ ही निर्मल और रोशन की जमीन लगती है। उसके पिता भला राम का आरोपियों के साथ उठना-बैठना था, लेकिन कुछ दिन पहले शराब को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसे उस समय शांत कर दिया गया था।
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इसके बाद आरोपी रंजिश रखने लगे। 21 अप्रैल 2024 की शाम को भला राम खेत में गए, जहां निर्मल और रोशन ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे नसीब को देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। गंभीर रूप से घायल भला राम को पहले सीएचसी नरवाना और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां 22 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। प्रारंभ में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, लेकिन मौत के बाद उसमें हत्या की धाराएं जोड़ दी गईं।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। मुकदमे के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 35 पन्नों के विस्तृत फैसले में निर्मल और रोशन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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