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Kaithal News: हत्या के दोषी युवक को उम्र कैद की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल
Updated Thu, 04 Dec 2025 12:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल की अदालत ने बुधवार को गांव ककहेड़ी के युवक की हत्या करने के दोषी गौरव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
डीएसपी बीरभान के मुताबिक गांव ककहेड़ी क्षेत्र के खेत कोठा अंदर से 8 अप्रैल 2021 को एक युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान ककहेड़ी निवासी मनीष के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी गौरव उर्फ गौरी निवासी ककहेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले के मुताबिक मनीष ने आरोपी गौरव को एक महिला से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था।
इसके बाद गुस्साए मनीष ने गौरव को धमकी दी कि गौरव अगर तू गांव में दिखाई दिया तो तूझे जिंदा नहीं छोडूंगा। डर के मारे गौरव अपने रिश्तेदार के यहां रहने लगा और उसने मनीष की हत्या करने का निर्णय लिया। 7 अप्रैल 2021 को उसने जानकारी जुटाई कि मनीष शाम के समय गांव ककहेड़ी के ही एक व्यक्ति के खेतों में अपनी कंबाइन से गेहूं की कटाई करेगा।
गौरव रास्ते में किसी ट्यूबवेल के पास से एक लकड़ी का बरगा लेकर चोरी छिपे कोठा के पास पहुंचा, जहां आराम कर रहे मनीष पर घात लगाकर उसने सिर व चेहरे पर बरगे से ताबड़तोड़ कई वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद मामला न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद तीन दिसंबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने प्रमाण एवं साक्ष्यों के आधार पर दोषी गौरव को उम्र कैद की सजा सुना दी। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया गया।
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कैथल। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल की अदालत ने बुधवार को गांव ककहेड़ी के युवक की हत्या करने के दोषी गौरव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
डीएसपी बीरभान के मुताबिक गांव ककहेड़ी क्षेत्र के खेत कोठा अंदर से 8 अप्रैल 2021 को एक युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान ककहेड़ी निवासी मनीष के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी गौरव उर्फ गौरी निवासी ककहेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले के मुताबिक मनीष ने आरोपी गौरव को एक महिला से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था।
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इसके बाद गुस्साए मनीष ने गौरव को धमकी दी कि गौरव अगर तू गांव में दिखाई दिया तो तूझे जिंदा नहीं छोडूंगा। डर के मारे गौरव अपने रिश्तेदार के यहां रहने लगा और उसने मनीष की हत्या करने का निर्णय लिया। 7 अप्रैल 2021 को उसने जानकारी जुटाई कि मनीष शाम के समय गांव ककहेड़ी के ही एक व्यक्ति के खेतों में अपनी कंबाइन से गेहूं की कटाई करेगा।
गौरव रास्ते में किसी ट्यूबवेल के पास से एक लकड़ी का बरगा लेकर चोरी छिपे कोठा के पास पहुंचा, जहां आराम कर रहे मनीष पर घात लगाकर उसने सिर व चेहरे पर बरगे से ताबड़तोड़ कई वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद मामला न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद तीन दिसंबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने प्रमाण एवं साक्ष्यों के आधार पर दोषी गौरव को उम्र कैद की सजा सुना दी। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया गया।