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Karnal News: निजी एजेंसी करेगी 13 हजार स्ट्रीट लाइटों का रख-रखाव

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Dec 2025 02:15 AM IST
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A private agency will maintain 13,000 streetlights.
अंबाला छावनी ​स्थित नगर परिषद सदर का कार्यालय। फाइल फोटो
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अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर के अधीन लगभग 13 हजार स्ट्रीट लाइटों का रख-रखाव प्राइवेट एजेंसी करेगी। इस कार्य के लिए नगर परिषद ने 92.96 लाख रुपये की निविदा जारी की है। यह कार्य एक वर्ष के लिए दिया जाएगा। इस कार्य में स्ट्रीट लाइट की रिपेयर के अलावा तारों से जुड़ी खामी को दूर करने की जिम्मेदारी भी एजेंसी की होगी।
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वार्ड स्तर पर टीम तैनात करेगी एजेंसी
अंबाला छावनी में मौजूदा समय में 32 वार्ड हैं। इनमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी दो लाख के करीब है। इन वार्डों में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। इन दूर-दराज के वार्डों में अक्सर स्ट्रीट लाइटें खराब होने की शिकायत रहती है। ऐसे में शिकायत को दूर करने में भी काफी समय लग जाता है, लेकिन नई निविदा के तहत संबंधित एजेंसी को वार्ड स्तर पर टीम की तैनाती करना अनिवार्य होगा ताकि शिकायत मिलते ही तुरंत समस्या का समाधान हो सके।
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जारी होगा शिकायत नंबर
नगर परिषद ने इस बार निविदा में एक नए निर्देश भी दर्ज किए हैं कि स्ट्रीट लाइटों की रिपेयर से जुड़ी निविदा फाइनल होने के बाद संबंधित एजेंसी को एक शिकायत नंबर भी जारी करना होगा। इसके अलावा वार्ड स्तर पर तैनात रहने वाली टीमों के सुपरवाइजरों के नंबर भी साझा किए जाएंगे। इस दौरान अगर किसी पुर्जे के कारण स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं होती तो इसकी जानकारी अविलंब नप अधिकारी को दी जाएगी और नए पुर्जे का प्रबंध किया जाएगा।

पार्षद करेंगे निगरानी
नगर परिषद की कार्यकारिणी गठित होने के बाद अब स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव की जिम्मेदारी वार्ड पार्षदों की भी होगी। इसके लिए नप अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्षदों की गठित कमेटी कार्य करेगी जोकि रोजाना प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में जानकारी लेंगी, वहीं समाधान के लिए एजेंसी की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी लेखा-जोखा रखेंगी।

लापरवाही पर गाज
नगर परिषद की अध्यक्ष स्वर्ण कौर ने बताया कि वार्ड स्तर नगर परिषद की ओर से लगभग 13 हजार लाइटों को लगवाया गया है। इसकी निविदा जारी की गई है। इस बार कुछ नियमों में बदलाव किया गया है ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जा सके। अगर वार्ड पार्षद की तरफ से लापरवाही को लेकर कोई भी शिकायत आएगी तो संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार जुर्माने सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।
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