सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Assistance up to Rs 5 lakh on death or permanent disability

Karnal News: मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर पांच लाख तक की सहायता

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Feb 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
Assistance up to Rs 5 lakh on death or permanent disability
विज्ञापन
करनाल। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है। योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत आयु वर्ग के अनुसार एक लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। उपायुक्त ने बताया कि लाभ प्राप्त करने के लिए घटना की तिथि से तीन माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। पात्र व्यक्ति www.dapsy.finhry.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है। ब्यूरो
Trending Videos

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed