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Karnal News: निराश्रित बच्चों को 2300 की वित्तीय सहायता
Mon, 08 Jun 2026 01:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Mon, 08 Jun 2026 01:44 AM IST
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निराश्रित बच्चों को 2300 की वित्तीय सहायता
करनाल। हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निराश्रित बच्चों के लिए 2300 रुपये महीने की सहायता प्रदान कर रहा है। 21 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो, पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित हो या माता-पिता की लंबी सजा हो या एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता अथवा देखभाल से वंचित हो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि इच्छुक प्रार्थी नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो
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मकान मरम्मत के लिए 80 हजार तक की मदद
करनाल। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। अगर पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए haryanascbc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। ब्यूरो
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14 तक कराएं आधार को निशुल्क अपडेट
करनाल। नागरिक 14 जून तक अपने आधार कार्ड को निशुल्क अपडेट करवा सकते हैं। यह मुफ्त सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए नागरिकों को नाम, जन्म तिथि, रिहायशी प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद आधार अपडेट के लिए शुल्क देना होगा। ऑनलाइन अपडेट की सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, जिनका मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक है। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नागरिक खुद भी http://uidai.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। ब्यूरो
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करनाल। हरियाणा सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निराश्रित बच्चों के लिए 2300 रुपये महीने की सहायता प्रदान कर रहा है। 21 वर्ष तक की आयु के वे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो, पिता के घर से पिछले 2 वर्ष की अवधि से अनुपस्थित हो या माता-पिता की लंबी सजा हो या एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण सहायता अथवा देखभाल से वंचित हो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि इच्छुक प्रार्थी नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरो
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मकान मरम्मत के लिए 80 हजार तक की मदद
करनाल। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। अगर पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए दस साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि आवेदन के लिए haryanascbc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। ब्यूरो
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14 तक कराएं आधार को निशुल्क अपडेट
करनाल। नागरिक 14 जून तक अपने आधार कार्ड को निशुल्क अपडेट करवा सकते हैं। यह मुफ्त सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए नागरिकों को नाम, जन्म तिथि, रिहायशी प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित पहचान पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद आधार अपडेट के लिए शुल्क देना होगा। ऑनलाइन अपडेट की सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, जिनका मोबाइल नंबर उनके आधार से लिंक है। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नागरिक खुद भी http://uidai.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर इसे अपडेट कर सकते हैं। ब्यूरो