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Karnal News: फसल लाने वाले वाहन पर सामने नंबर प्लेट जरूरी
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। रबी सीजन 2026 के दौरान मंडी में फसल लेकर आने वाले सभी किसानों के वाहनों पर स्पष्ट तौर पर फ्रंट नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए। गेट पर गेट पास के लिए फोटो सत्यापन भी करवाना होगा। गेट पास जारी करने का समय सुबह 6 से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। किसान निर्धारित समय के भीतर ही अपनी फसल मंडी में लेकर आ सकते हैं।
किसानों के लिए बाॅयोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य रहेगा। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिसमें परिवार पहचानपत्र (पीपीपी) या अन्य आवश्यक दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है। धान घोटाले के बाद रबी सीजन 2026 के लिए प्रदेश सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इन निर्देशों से मंडियों में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
तोल, बिक्री पर रहेगी सरकार की नजर
डीएमईओ ईश्वर राणा ने बताया कि रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान मंडियों और खरीद केंद्रों में किसान की ओर से गेहूं बिक्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन पर आवक गेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फोटो लिया किया जाएगा। वाहनों के बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आवक पर गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। मंडियों से लेकर खरीद केंद्रों को जियो फैंस किया गया है। खरीद प्रक्रिया के सभी चरण जैसे कि आवक गेट पास, बोली, आई-फार्म, इत्यादि मंडी, खरीद केंद्र स्थल पर ही जारी होंगे।
आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन नीलामी के बाद समय पर जे-फॉर्म और आई-फॉर्म जनरेट करें और सभी ढेरियों का वजन केवल इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से ही किया जाए। इसके अलावा मंडी से बाहर जाने वाली गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित की जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2060 पर कराएं समाधान
किसानों की सहायता के लिए प्रदेश स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2060 जारी किए गए हैं। इन पर किसानों को अनाज खरीद से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। सभी मंडियों में एक शिकायत रजिस्टर भी सुनिश्चित किया जाएगा।
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किसानों के लिए बाॅयोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य रहेगा। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिसमें परिवार पहचानपत्र (पीपीपी) या अन्य आवश्यक दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है। धान घोटाले के बाद रबी सीजन 2026 के लिए प्रदेश सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने इन निर्देशों से मंडियों में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है।
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तोल, बिक्री पर रहेगी सरकार की नजर
डीएमईओ ईश्वर राणा ने बताया कि रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान मंडियों और खरीद केंद्रों में किसान की ओर से गेहूं बिक्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन पर आवक गेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फोटो लिया किया जाएगा। वाहनों के बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आवक पर गेट पास जारी नहीं किया जाएगा। मंडियों से लेकर खरीद केंद्रों को जियो फैंस किया गया है। खरीद प्रक्रिया के सभी चरण जैसे कि आवक गेट पास, बोली, आई-फार्म, इत्यादि मंडी, खरीद केंद्र स्थल पर ही जारी होंगे।
आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन नीलामी के बाद समय पर जे-फॉर्म और आई-फॉर्म जनरेट करें और सभी ढेरियों का वजन केवल इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से ही किया जाए। इसके अलावा मंडी से बाहर जाने वाली गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित की जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2060 पर कराएं समाधान
किसानों की सहायता के लिए प्रदेश स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 180 2060 जारी किए गए हैं। इन पर किसानों को अनाज खरीद से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध होंगी। सभी मंडियों में एक शिकायत रजिस्टर भी सुनिश्चित किया जाएगा।