{"_id":"6a10c25246b2d441890f7269","slug":"three-convicted-for-drug-trafficking-get-10-years-imprisonment-each-karnal-news-c-18-knl1018-912119-2026-05-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Karnal News: नशीले पदार्थ की तस्करी में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Karnal News: नशीले पदार्थ की तस्करी में तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा
Sat, 23 May 2026 02:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
Updated Sat, 23 May 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
करनाल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितु (एनडीपीएस मामलों की फास्ट ट्रैक अदालत) ने गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। तीनों दोषियों को साढ़े चार लाख रुपये अर्थदंड भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी ऋषि शर्मा ने बताया कि 7 मई 2018 को पुलिस की सीआईए दो की टीम गश्त कर रही थी। इसी दाैरान पुलिस टीम को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर उचाना गांव के नजदीक मयूर ढाबा के सामने सर्विस लेन पर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। पुलिस को देखकर गाड़ी में सवार तीनों व्यक्ति गाड़ी लेकर भागने लगे। पुलिस ने आगे गाड़ी रोककर आरोपियों को रोक लिया। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने खुद को दिल्ली के नरेला निवासी अशोक कुमार बताया। इसके अलावा उसका दूसरा साथी पानीपत के समालखा कस्बे के डोडपुर गांव निवासी अमित कुमार बैठा था। वहीं पिछली सीट पर सोनीपत के मुआना थाना के भटगांव निवासी सोमदत था।
तीनों के पास से पुलिस टीम ने तीन बड़ी अटैची गांजा पत्ती की बरामद की। इनमें 15-15 किलो यानी कुल 45 किलोगांजा पत्ती प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके सदर थाना में एनडीपीएस अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपियों ने रिमांड के दाैरान बताया था कि वह तीनों मिलकर गांजा पत्ती बेचने का काम करते हैं। वह यहां पर मंगल काॅलोनी निवासी के बोबी के कहने पर शाहबाद निवासी अमर सिंह को ये गांजा पत्ती देने के लिए जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने रिमांड लेकर आरोपियों के ठिकानों से अन्य सबूत बरामद किए।
विज्ञापन
14 लोगों ने दी गवाही
इसके बाद लगातार अदालत में मामले की सुनवाई चलती रही। इसमें कुल 14 लोगों की गवाही हुई। मामले में अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। अदालत ने सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितु (एनडीपीएस मामलों की फास्ट ट्रैक अदालत) ने गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों अशोक कुमार, अमित और सोमदत्त को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 1.50-1.50 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करवाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला न्यायवादी ऋषि शर्मा ने बताया कि 7 मई 2018 को पुलिस की सीआईए दो की टीम गश्त कर रही थी। इसी दाैरान पुलिस टीम को राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर उचाना गांव के नजदीक मयूर ढाबा के सामने सर्विस लेन पर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। पुलिस को देखकर गाड़ी में सवार तीनों व्यक्ति गाड़ी लेकर भागने लगे। पुलिस ने आगे गाड़ी रोककर आरोपियों को रोक लिया। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने खुद को दिल्ली के नरेला निवासी अशोक कुमार बताया। इसके अलावा उसका दूसरा साथी पानीपत के समालखा कस्बे के डोडपुर गांव निवासी अमित कुमार बैठा था। वहीं पिछली सीट पर सोनीपत के मुआना थाना के भटगांव निवासी सोमदत था।
विज्ञापन
तीनों के पास से पुलिस टीम ने तीन बड़ी अटैची गांजा पत्ती की बरामद की। इनमें 15-15 किलो यानी कुल 45 किलोगांजा पत्ती प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके सदर थाना में एनडीपीएस अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपियों ने रिमांड के दाैरान बताया था कि वह तीनों मिलकर गांजा पत्ती बेचने का काम करते हैं। वह यहां पर मंगल काॅलोनी निवासी के बोबी के कहने पर शाहबाद निवासी अमर सिंह को ये गांजा पत्ती देने के लिए जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने रिमांड लेकर आरोपियों के ठिकानों से अन्य सबूत बरामद किए।
विज्ञापन
14 लोगों ने दी गवाही
इसके बाद लगातार अदालत में मामले की सुनवाई चलती रही। इसमें कुल 14 लोगों की गवाही हुई। मामले में अभियोजन पक्ष ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किए। अदालत ने सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रितु (एनडीपीएस मामलों की फास्ट ट्रैक अदालत) ने गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपियों अशोक कुमार, अमित और सोमदत्त को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 1.50-1.50 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करवाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।