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Karnal News: संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत छूट पाने का आज अंतिम दिन

Fri, 31 Jul 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल
संवाद न्यूज एजेंसी, करनाल Updated Fri, 31 Jul 2026 01:46 AM IST
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Today is the last day to avail a 10% discount on property tax.
करनाल। हरियाणा सरकार की ओर से चालू वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर दी जा रही 10 प्रतिशत छूट का 31 जुलाई को लाभ लेने का अंतिम दिन है। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहीद उधम सिंह शहीदी दिवस के अवसर पर सरकारी अवकाश होने के बावजूद नगर निगम कार्यालय स्थित नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) के संपत्ति कर भुगतान काउंटर खुले रहेंगे।
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नगर निगम आयुक्त सलोनी शर्मा ने बताया कि निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छूट का लाभ दिलाना है। इसी उद्देश्य से अवकाश के दिन भी नागरिक सुविधा केंद्र के काउंटर प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे, ताकि करदाता बिना किसी असुविधा के अपना संपत्ति कर जमा करा सकें।
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उन्होंने कहा कि समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने वाले नागरिक न केवल 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि नगर निगम को शहर में विकास कार्यों को गति देने में भी सहयोग मिलेगा। संपत्ति कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सीवरेज, पार्कों के रख-रखाव तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में किया जाता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का समय पर कर भुगतान करना एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचायक भी है।
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ऑनलाइन भी कर सकते हैं भुगतान
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि जो नागरिक निगम कार्यालय नहीं आ सकते वे घर बैठे हरियाणा सरकार के एनडीसी हरियाणा पोर्टल- प्रॉपर्टी डॉट यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर सुरक्षित एवं सरल तरीके से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिशत छूट के अलावा एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी।
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