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Karnal News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 24 May 2026 01:40 AM IST
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Two murder convicts were sentenced to life imprisonment and fined Rs 1 lakh.
करनाल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन किनरा की अदालत ने मई 2017 में मूनक थाना क्षेत्र के बाल रांगड़ान गांव में संदीप की हत्या मामले में राहुल और दिनेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 21 मई को उनको दोषी करार दिया, 22 मई को सजा पर फैसला सुनाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी हरीश कुमार ने बताया कि 21 मई 2017 को कल्पना चावला मेडिकल काॅलेज से घराैंडा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बाल रांगडान निवासी संदीप झगड़े में लगी चोट के कारण भर्ती कराए गए हैं। जांच अधिकारी सतपाल और एसपीओ जगदेव सिंह वहां पहुंचे।
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पुलिस को सूचना मिली कि घायल को अब निजी अस्पताल में भेजा गया है। वहां संदीप के भाई प्रदीप कुमार ने बयान दिया कि उनके भाई ट्रक चालक हैं। 20 मई 2017 को उनके भाई से राहुल और दिनेश की कहासुनी हो गई थी। उसी दिन शाम को 6 बजे वह और संदीप गांव के ही देवी सिंह के खेत में खड़े थे। इसी दाैरान आरोपी राहुल और दिनेश पहुंच गए। दिनेश ने उनके भाई संदीप को पकड़ लिया। राहुल ने चारपाई का बांस का डंडा (सेरवा) संदीप के सिर में मारा। उनका भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसने शोर मचाया तो दोनों आरोपी माैके से भाग गए थे।
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16 लोगों ने दी गवाही
सहायक जिला न्यायवादी हरीश सब्रवाल ने बताया कि मामले में 16 लोगों की गवाही करवाई गई। प्रदीप की शिकायत पर मूनक चाैकी पुलिस ने मारपीट और जान से मारने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद मेडिकल और डाॅक्टर की सलाह के अनुसार पुलिस ने प्राथमिकी में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ दी थी। संदीप की सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान माैत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 23 मई 2017 को बाल रांगड़ान निवासी राहुल और दिनेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 24 मई को राहुल की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग किया गया लकड़ी का सेरवा बरामद किया।
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