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Kurukshetra News: आठ साल पुराने चोरी के मामले में आरोपी बरी, सह-आरोपी भगोड़ा
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कुरुक्षेत्र। आठ वर्ष पुराने ट्रेन चोरी मामले में अदालत ने एक आरोपी नवीन कुमार को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष उसकी संलिप्तता संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। दूसरा आरोपी अतुल पहले ही भगोड़ा घोषित हो चुका है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनमोल कक्कड़ की अदालत ने नवीन कुमार को आरोपों से मुक्त किया। शिकायतकर्ता सूर्यवीर सिंह का बैग और पर्स अक्तूबर 2018 में जयपुर से चंडीगढ़ जा रही ट्रेन से चोरी हुआ था। इसमें मोबाइल फोन, नकदी और दस्तावेज शामिल थे। जीआरपी ने अतुल से एक मोबाइल और नवीन कुमार से दो हजार रुपये बरामद करने का दावा किया। शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने चोर को नहीं देखा था। वे आरोपियों की पहचान भी नहीं कर सके।
अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी या स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। नवीन कुमार से बरामद दो हजार रुपये सामान्य चलन की मुद्रा थी, जो चोरी की नकदी का हिस्सा साबित नहीं हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में केवल संदेह पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नवीन कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के आरोपों से बरी किया गया। भगोड़े अतुल के गिरफ्तार होने पर मामले की फाइल दोबारा खोली जाएगी। संवाद
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न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनमोल कक्कड़ की अदालत ने नवीन कुमार को आरोपों से मुक्त किया। शिकायतकर्ता सूर्यवीर सिंह का बैग और पर्स अक्तूबर 2018 में जयपुर से चंडीगढ़ जा रही ट्रेन से चोरी हुआ था। इसमें मोबाइल फोन, नकदी और दस्तावेज शामिल थे। जीआरपी ने अतुल से एक मोबाइल और नवीन कुमार से दो हजार रुपये बरामद करने का दावा किया। शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी ने चोर को नहीं देखा था। वे आरोपियों की पहचान भी नहीं कर सके।
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अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शी या स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। नवीन कुमार से बरामद दो हजार रुपये सामान्य चलन की मुद्रा थी, जो चोरी की नकदी का हिस्सा साबित नहीं हुई। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में केवल संदेह पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नवीन कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के आरोपों से बरी किया गया। भगोड़े अतुल के गिरफ्तार होने पर मामले की फाइल दोबारा खोली जाएगी। संवाद