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श्री हजूर साहिब की नि:शुल्क यात्रा के लिए 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण
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कुरुक्षेत्र। प्रदेश सरकार की पहल ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पवित्र तीर्थ स्थल तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ (महाराष्ट्र) के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके लिए जिले से 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया और मेडिकल परीक्षण भी कराया। शनिवार को भी श्रद्धालुओं ने मेडिकल परीक्षण करवाया। 5 मई को कुरुक्षेत्र से एक विशेष ट्रेन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
योजना के तहत यात्रा पूरी तरह नि:शुल्क होगी और पात्र श्रद्धालुओं को रहने व खाने सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इच्छुक श्रद्धालुओं से 30 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने का समय दिया गया था। चयन प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रही। इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इसके लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तय की गई जबकि परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
हरियाणा का निवासी होना चाहिए आवेदक
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा और पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा निवासी होना भी जरूरी है।
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योजना के तहत यात्रा पूरी तरह नि:शुल्क होगी और पात्र श्रद्धालुओं को रहने व खाने सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इच्छुक श्रद्धालुओं से 30 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने का समय दिया गया था। चयन प्रक्रिया पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रही। इस यात्रा का पूरा खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। इसके लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तय की गई जबकि परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
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हरियाणा का निवासी होना चाहिए आवेदक
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा और पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा निवासी होना भी जरूरी है।
