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Mahendragarh-Narnaul News: सबूतों के अभाव में गोलीकांड मामले में दोनों आरोपी बरी
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नारनौल। सतनाली थाना क्षेत्र के गांव सुरेती जाखल बस स्टैंड पर दिसंबर 2024 में हुए कथित गोलीकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय नारनौल ने दोनों आरोपी अमित और कमलदीप को बरी कर दिया। सत्र न्यायाधीश डॉ. रितु वाईके बहल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा।
अभियोजन के अनुसार 18 दिसंबर 2024 की रात करमवीर की बोलेरो को रोककर आरोपियों ने मारपीट की थी। सूचना मिलने पर राकेश अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा जहां उस पर गोली चलाई गई। गोली वाहन के शीशे में लगी और हमलावर भाग गए। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद करने का दावा किया था।
अदालत ने माना कि घटनास्थल से गोली और क्षतिग्रस्त वाहन मिलने से घटना होना साबित होता है लेकिन किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने आरोपियों की पहचान नहीं की। इन परिस्थितियों में अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार 18 दिसंबर 2024 की रात करमवीर की बोलेरो को रोककर आरोपियों ने मारपीट की थी। सूचना मिलने पर राकेश अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा जहां उस पर गोली चलाई गई। गोली वाहन के शीशे में लगी और हमलावर भाग गए। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद करने का दावा किया था।
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अदालत ने माना कि घटनास्थल से गोली और क्षतिग्रस्त वाहन मिलने से घटना होना साबित होता है लेकिन किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने आरोपियों की पहचान नहीं की। इन परिस्थितियों में अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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