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नियमों में सख्ती : बेसमेंट में पानी जमा होने के कारण दुकानदार परेशान

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 09 Dec 2025 11:13 PM IST
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Strictness in rules: Shopkeepers are troubled due to water accumulation in the basement.
फोटो नंबर- 18 दीवारों में आई सीलन और बेसमेंट में जमा पानी। संवाद
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नारनौल। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) के नियम लोगों के गले की फांस बने गए हैं। दुकान के लिए सख्त नियमों के चलते लंबा समय बीत जाने के बाद भी लोग नहीं बना रहे हैं। वहीं जिन लोगों ने दुकानें बनवाई हैं, वह बेसमेंट में पानी जमा होने के कारण दुकान का उपयोग नहीं कर पा रहे।
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जानकारी के अनुसार निजामपुर रोड स्थित एचएसआईआईडीसी द्वारा दुकानें नीलामी में बेची गई थीं। इनमें अनेक लोगों ने करीब 25 से 35 लाख रुपये मूल्य तक की दुकानें खरीदी थी लेकिन एचएसआईआईडीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार बेसमेंट व ग्रांउड फ्लोर का ही निर्माण कर सकते हैं।
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वहीं ग्रांउड लेवल से केवल डेढ़ फीट की ऊंचाई पर ही निर्माण करना अनिवार्य है। इससे ज्यादा लेवल पर दुकान का निमार्ण करने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है लेकिन भूजल स्तर ऊपर आने के कारण बेसमेंट में पानी जमा हो जाता है। इसके चलते आलोक वर्मा ने दुकान के निमार्ण से पहले ग्रांउड लेवल से डेढ़ फुट के स्थान पर तीन फीट तक की ऊंचाई तक निमार्ण करने की छूट की मांग की थी लेकिन विभाग द्वारा साफ मना कर दिया गया। इसके बाद आलोक वर्मा ने नियमानुसार दुकान बनाई लेकिन अब बेसमेंट की दीवारों में सीलन बनी हुई है और बेसमेंट में पानी जमा रहता है जिस कारण वह दुकान का उपयोग नहीं कर पा रहे।
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मैंने करीब 35 लाख रुपये में खाली जमीन खरीदी थी और करीब 10 से 15 लाख रुपये की लागत दुकान बनाने में आई है लेकिन बेसमेंट में पानी जमा होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दुकान के निर्माण के समय नियमों में छूट दे दी गई होती तो मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। -आलोक वर्मा, दुकानदार, एचएसआईआईडीसी मार्केट
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