फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Bail plea in illegal arms supply case rejected

Palwal News: अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Bail plea in illegal arms supply case rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



पलवल।
अवैध हथियार और कारतूसों की कथित सप्लाई से जुड़े मामले में जिले की सत्र अदालत ने आरोपी सहवान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनाए आदेश में आरोपों की गंभीरता और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया।

पुलिस के अनुसार, मुंडकटी थाने में तीन जुलाई को दर्ज मामले की जांच के दौरान सहवान का नाम सामने आया था। सह-आरोपी मोहम्मद जैद ने पूछताछ में कथित तौर पर बताया कि सहवान के माध्यम से 40 जिंदा कारतूस प्रमोद उर्फ सोनू तक पहुंचाए गए थे। पुलिस का दावा है कि ये कारतूस प्रमोद से बरामद हुए थे। जांच में अंतरराज्यीय हथियार सप्लाई नेटवर्क और आपराधिक गिरोहों से कथित संबंधों की भी पड़ताल की गई।
विज्ञापन


बचाव पक्ष ने दलील दी कि सहवान के कब्जे से कोई हथियार या कारतूस बरामद नहीं हुआ। उसकी उम्र, विद्यार्थी होने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी। अदालत ने राहत देने से इन्कार करते हुए स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर की गई टिप्पणियां मुकदमे के अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed