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Palwal News: तावडू में तीन दिन तक बंद रहेंगी मीट-मांस की दुकानें
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। जिले में तीन अगस्त को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। तावडू उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार गर्ग ने उपायुक्त के आदेशों की अनुपालना में उपमंडल क्षेत्र में कई प्रकार की पाबंदियां लागू कर दी हैं। जारी आदेशों के अनुसार, एक अगस्त की सुबह 6 बजे से 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक तावडू क्षेत्र में मीट, मांस, मछली, अंडा और मांसाहारी बिरयानी के विक्रय और तैयारी से जुड़ी सभी दुकानें, होटल, ढाबे, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अलावा तीन अगस्त को उपमंडल तावडू क्षेत्र में देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके और दुकानें भी पूरे दिन बंद रहेंगी। इसी अवधि में किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल, कैन या अन्य किसी पात्र में खुले रूप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी।
एसडीएम ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तीनों थाना प्रभारियों, सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी और नगर पालिका सचिव को पत्र भेजकर आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए और उसकी सूचना कार्यालय को दी जाए। प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
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तावडू। जिले में तीन अगस्त को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। तावडू उपमंडल अधिकारी जितेंद्र कुमार गर्ग ने उपायुक्त के आदेशों की अनुपालना में उपमंडल क्षेत्र में कई प्रकार की पाबंदियां लागू कर दी हैं। जारी आदेशों के अनुसार, एक अगस्त की सुबह 6 बजे से 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक तावडू क्षेत्र में मीट, मांस, मछली, अंडा और मांसाहारी बिरयानी के विक्रय और तैयारी से जुड़ी सभी दुकानें, होटल, ढाबे, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। इसके अलावा तीन अगस्त को उपमंडल तावडू क्षेत्र में देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके और दुकानें भी पूरे दिन बंद रहेंगी। इसी अवधि में किसी भी पेट्रोल पंप पर बोतल, कैन या अन्य किसी पात्र में खुले रूप से पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी।
एसडीएम ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तीनों थाना प्रभारियों, सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी और नगर पालिका सचिव को पत्र भेजकर आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाए और उसकी सूचना कार्यालय को दी जाए। प्रशासन का कहना है कि यात्रा के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।
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