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Panchkula News: आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग सख्त, मेयर और पार्षद प्रत्याशियों को नोटिस
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अवैध पोस्टर-बैनर लगाने पर कार्रवाई, 24 घंटे में जवाब तलब; संतोषजनक उत्तर न मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। नगर निगम चुनाव-2026 के बीच आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी सुनील जाखड़ ने अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाने के आरोप में मेयर और पार्षद पद के कई उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सभी प्रत्याशियों से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है।
प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में पार्षद उम्मीदवार बलजीत सिंह, अंकुश निषाद, कार्तिक कौशल और मंजेश शामिल हैं। वहीं मेयर पद के उम्मीदवार करनैल सिंह बांगड़ और राजेश को भी नोटिस जारी किया गया है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि सेक्टर-14, अभयपुर और बुढनपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और पैम्फलेट लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चुनाव नियमों के तहत एकतरफा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति कोई भी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले सभी उम्मीदवारों को सांप्रदायिक या आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर रोक, लाउडस्पीकर के निर्धारित समय का पालन और चुनावी खर्च रजिस्टर नियमित अपडेट करने के निर्देश भी जारी किए गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाने का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खाते में जोड़ा जाएगा।
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पंचकूला। नगर निगम चुनाव-2026 के बीच आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी सुनील जाखड़ ने अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाने के आरोप में मेयर और पार्षद पद के कई उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सभी प्रत्याशियों से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है।
प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में पार्षद उम्मीदवार बलजीत सिंह, अंकुश निषाद, कार्तिक कौशल और मंजेश शामिल हैं। वहीं मेयर पद के उम्मीदवार करनैल सिंह बांगड़ और राजेश को भी नोटिस जारी किया गया है।
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जारी नोटिस में कहा गया है कि सेक्टर-14, अभयपुर और बुढनपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और पैम्फलेट लगाकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चुनाव नियमों के तहत एकतरफा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति कोई भी प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। इससे पहले सभी उम्मीदवारों को सांप्रदायिक या आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर रोक, लाउडस्पीकर के निर्धारित समय का पालन और चुनावी खर्च रजिस्टर नियमित अपडेट करने के निर्देश भी जारी किए गए थे।
अधिकारियों ने कहा कि अनधिकृत प्रचार सामग्री हटाने का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के चुनावी खाते में जोड़ा जाएगा।
