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पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव : उम्मीदवार शपथ पत्र देकर भी नामांकन कर सकेंगे दाखिल

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 02:04 AM IST
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Panchayat Samiti and Zila Parishad Elections: Candidates can also file nominations by submitting affidavits.
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चंडीगढ़। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में एनओसी विवाद पर राज्य चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है। उम्मीदवार अब शपथ पत्र देकर नामांकन दाखिल कर सकेंगे। आयोग ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और सख्ती से इनकी पालना करने के निर्देश दिए हैं।
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आयोग के अनुसार नियमों के तहत उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के साथ ही एनओसी की कॉपी देनी होती है। स्थानीय अथॉरिटी यह एनओसी जारी करते हैं कि संबंधित उम्मीदवार का किसी भी तरह का कोई बकाया बाकी नहीं है और न ही किसी संपत्ति पर उनका अवैध कब्जा है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि उनके उम्मीदवारों को एनओसी नहीं दी जा रही है जिस कारण वे नामांकन दाखिल करने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि अब आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जिन उम्मीदवारों को प्रयास के बावजूद समय पर एनओसी नहीं मिलती है तो वे इसे लेकर शपथ पत्र दे सकते हैं।
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रिटर्निंग अधिकारी ऐसे नामांकनों को स्वीकार करेंगे और स्थानीय अथॉरिटी को शपथ पत्र भेजकर 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट मांगेंगे। अगर 24 घंटे में अथॉरिटी का कोई जवाब नहीं आता है तो यह शपथ पत्र मान्य होगा।
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