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सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पर अव्यवस्था, जवाब दे पंजाब: हाईकोर्ट

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 02:03 AM IST
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Punjab should respond to the chaos at the oxygen generation plant in civil hospitals: High Court
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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कपूरथला सहित प्रदेश के अन्य सिविल अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बंद होने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को याचिका पर बिंदुवार जवाब दाखिल करना होगा।
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याचिकाकर्ता सुनैना और कुंवर पाहुल सिंह ने अदालत में पेश होकर दलील दी कि ऑक्सीजन प्लांट का बंद होना गंभीर मरीजों की जान के लिए खतरा है और यह राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की असफलता को दर्शाता है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर और अस्पताल प्रशासन द्वारा बार-बार स्वास्थ्य विभाग को लिखित शिकायत और अनुरोध करने के बावजूद प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई। मजबूरी में अस्पताल को ऑक्सीजन सिलिंडरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो आपात स्थिति में न तो स्थायी है और न ही भरोसेमंद।
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हाईकोर्ट को बताया कि हाल ही में जालंधर सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की कथित विफलता के कारण तीन मरीजों की मौत हो गई थी। यह घटना बताती है कि राज्य में लापरवाही और जवाबदेही की कमी है। याचिका में कोर्ट से अपील की गई कि कपूरथला ऑक्सीजन प्लांट को तुरंत चालू कर प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की तैनाती की जाए। पंजाब भर में सभी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का व्यापक ऑडिट किया जाए। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रणालीगत सुधार किए जाए।
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