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अदालत के आदेशों का दायरा बढ़ाकर अपने खिलाफ टिप्पणियां भी हटाना चाह रही पंजाब पुलिस: ट्विटर
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चंडीगढ़। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्विटर ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस अदालत के आदेश का दायरा बढ़ाकर अपने खिलाफ टिप्पणियां तक हटाने का दबाव बना रही है। 28 जनवरी के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि अदालत ने केवल अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन करने वाले कंटेंट पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पोस्ट हटाना अलग बात है लेकिन अब पुलिस हर टिप्पणी को भी हटाने की मांग कर रही है और एफआईआर दर्ज कर रही है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आदेश दिए थे कि अपराध व अपराधियों का महिमामंडन करने वाले कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाया जाए। इसी के तहत हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के बाद अब ट्विटर ने हाईकोर्ट में कहा कि पंजाब पुलिस आदेश का विस्तार अपने मत मुताबिक नहीं कर सकती है।
विवादित पोस्ट हटाने के साथ-साथ अब ट्विटर पर पंजाब पुलिस के खिलाफ मौजूद टिप्पणियों को हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में इस विषय को लेकर उचित निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि पीठ ने ट्विटर के वकील को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे को उचित मंच पर चुनौती दें और आवश्यक आवेदन दायर करें।
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हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आदेश दिए थे कि अपराध व अपराधियों का महिमामंडन करने वाले कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाया जाए। इसी के तहत हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के बाद अब ट्विटर ने हाईकोर्ट में कहा कि पंजाब पुलिस आदेश का विस्तार अपने मत मुताबिक नहीं कर सकती है।
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विवादित पोस्ट हटाने के साथ-साथ अब ट्विटर पर पंजाब पुलिस के खिलाफ मौजूद टिप्पणियों को हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में इस विषय को लेकर उचित निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि पीठ ने ट्विटर के वकील को निर्देश दिया कि वह इस मुद्दे को उचित मंच पर चुनौती दें और आवश्यक आवेदन दायर करें।