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Panchkula News: आरटीई दाखिलों के लिए 9 मई तक स्कूलों में रिपोर्ट करना अनिवार्य

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 03 May 2026 02:30 AM IST
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Reporting to schools by May 9 is mandatory for RTE admissions.
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ड्रा में चयनित छात्रों के दस्तावेजों की होगी गहन जांच, गलत जानकारी मिलने पर रद्द होगा दाखिला
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे में निजी स्कूलों में सत्र-2026 के दाखिलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 29 अप्रैल को जारी ड्रा रिजल्ट के बाद अब चयनित छात्रों को 9 मई तक संबंधित स्कूलों में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक स्कूल में रिपोर्ट नहीं करने वाले छात्रों का आवेदन स्वत: रद्द माना जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी संध्या मलिक ने बताया कि स्कूल स्तर पर गठित कमेटी निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच करेगी। यदि किसी अभिभावक द्वारा आवेदन में गलत जानकारी दी गई पाई गई तो संबंधित छात्र का दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और ड्रा भी निरस्त माना जाएगा।
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उन्होंने कहा कि स्कूल केवल उचित कारणों के आधार पर ही दाखिला रोक सकते हैं। दाखिले में किसी प्रकार की परेशानी आने पर अभिभावक ब्लॉक स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी से संपर्क कर सकते हैं।
कालका, पिंजौर, मोरनी और रायपुररानी के खंड शिक्षा अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिले से संबंधित शिकायतों और समस्याओं का समाधान करेंगे।
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