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Panchkula News: पंजाब के तीनों तख्तों के गलियारों को पवित्र नगरी का मिला दर्जा
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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रदेश के तीनों तख्तों को आधिकारिक रूप से पवित्र नगरी घोषित कर दिया है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले श्री आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी जिसके तहत अमृतसर की वॉल्ड सिटी, श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) और श्री आनंदपुर साहिब के सभी आध्यात्मिक गलियारे अब पवित्र नगरी कहलाएंगे।
इन क्षेत्रों में मांस, तंबाकू और शराब के सेवन पर पूरी तरह पाबंदी होगी। साथ ही यहां जितने भी होटल व रेस्तरां हैं वहां नॉनवेज की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बताया कि इन तख्तों की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार के आधिकारिक तौर पर इन्हें पवित्र नगरी घोषित करने से अब इन क्षेत्रों के विकास, सफाई, सुरक्षा और बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार की ओर से विशेष बजट की व्यवस्था की जाएगी। इन्हें और विकसित करने की जिम्मेदारी भी अब राज्य सरकार की होगी।
विशेष सत्र के दौरान सीएम ने स्पष्ट किया था कि इन क्षेत्रों से मांस, शराब व तंबाकू की जिन दुकानों को हटाया जाएगा और उन्हें पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसे लेकर सर्वे भी किया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक शेखर ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है और संबंधित विभागों को इसे लागू करने के लिए भेज दिया गया है। आबकारी विभाग को शराब व अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को सिगरेट, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिखा गया है। पशुपाल विभाग को मांस की बिक्री व उपयोग पर रोक लगाने और स्थानीय निकाय विभाग और अमृतसर, रूपनगर और बठिंडा के डीसी को कार्रवाई के लिए आदेशों की कॉपी भेजी गई है।
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इन क्षेत्रों में मांस, तंबाकू और शराब के सेवन पर पूरी तरह पाबंदी होगी। साथ ही यहां जितने भी होटल व रेस्तरां हैं वहां नॉनवेज की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बताया कि इन तख्तों की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार के आधिकारिक तौर पर इन्हें पवित्र नगरी घोषित करने से अब इन क्षेत्रों के विकास, सफाई, सुरक्षा और बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार की ओर से विशेष बजट की व्यवस्था की जाएगी। इन्हें और विकसित करने की जिम्मेदारी भी अब राज्य सरकार की होगी।
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विशेष सत्र के दौरान सीएम ने स्पष्ट किया था कि इन क्षेत्रों से मांस, शराब व तंबाकू की जिन दुकानों को हटाया जाएगा और उन्हें पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसे लेकर सर्वे भी किया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अलोक शेखर ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है और संबंधित विभागों को इसे लागू करने के लिए भेज दिया गया है। आबकारी विभाग को शराब व अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को सिगरेट, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिखा गया है। पशुपाल विभाग को मांस की बिक्री व उपयोग पर रोक लगाने और स्थानीय निकाय विभाग और अमृतसर, रूपनगर और बठिंडा के डीसी को कार्रवाई के लिए आदेशों की कॉपी भेजी गई है।