{"_id":"6a65b203b97217477c068e12","slug":"allegations-of-negligence-against-park-hospital-in-panipat-woman-dies-after-heart-stent-procedure-2026-07-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana: पानीपत में पार्क अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, बिना अनुमति हार्ट स्टेंट डालने के बाद महिला की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haryana: पानीपत में पार्क अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, बिना अनुमति हार्ट स्टेंट डालने के बाद महिला की मौत
Sun, 26 Jul 2026 12:36 PM IST
Naveen
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)
Published by: Naveen
Updated Sun, 26 Jul 2026 12:36 PM IST
सार
कुलदीप का कहना है कि उनकी मां की मौत डॉक्टर की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन उन पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहा है।
विज्ञापन
मृतक
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पानीपत के सेक्टर-29 थाना क्षेत्र स्थित पार्क अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता कुलदीप, जो मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले हैं और वर्तमान में रमेश नगर, पानीपत में किराये पर रह रहे हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 24 जुलाई 2026 को उनकी मां गुड्डी देवी का एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जीटी रोड स्थित पार्क अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विज्ञापन
परिजनों का आरोप है कि 25 जुलाई को डॉक्टरों ने बिना उनकी अनुमति के गुड्डी देवी के दिल में स्टेंट (छल्ला) डाल दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि अस्पताल की ओर से फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए और परिजनों को इस प्रक्रिया की जानकारी तक नहीं दी गई। इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया।
विज्ञापन
कुलदीप का कहना है कि उनकी मां की मौत डॉक्टर की लापरवाही और अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन उन पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहा है।
सूचना मिलने पर एएसआई ऋषि प्रकाश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 106(1) और 351(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली।