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Panipat News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की फास्ट ट्रैक काेर्ट ने बापाैली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गांव के ही एक दाेषी काे 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
डीडीए मुकेश रंगा ने बताया कि एक गांव की एक महिला ने चार मई 2024 काे बापौली थाना पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी दूसरे नंबर की 15 वर्षीय बेटी तीन मई काे तड़के पांच बजे के करीब बिना बताए घर से चली गई थी। उन्होंने गांव के ही विजय पर उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर ले जाने का आरोप लगाया था। बापाैली थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। विजय ने छह मई को नाबालिग काे थाने में पेश कर दिया। नाबालिग का पुलिस को मेडिकल कराने से मना कर दिया था, उनकी बाल कल्याण समिति में काउंसिलिंग करा काेर्ट में बयान दर्ज कराए गए।
पुलिस ने आरोपी विजय को गिरफ्तार कर आठ मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महिला ने आठ मई काे दूसरी शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने बताया कि आराेपी विजय उसको शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया, उसके साथ एक हाेटल में दुष्कर्म किया और विराेध करने पर वीडियाे वायरल करने की धमकी दी। आरोपी ने इसके बाद उसके साथ रोहतक में दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्साे एक्ट-6, आईपीसी की धारा 376-2एन, 506, 120-बी धारा जाेड़ ली थी। कोर्ट ने इस मामले में गवाह और मां की शिकायत को आधार माना है और सजा का फैसला सुनाया। ब्यूरो
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डीडीए मुकेश रंगा ने बताया कि एक गांव की एक महिला ने चार मई 2024 काे बापौली थाना पुलिस को शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी दूसरे नंबर की 15 वर्षीय बेटी तीन मई काे तड़के पांच बजे के करीब बिना बताए घर से चली गई थी। उन्होंने गांव के ही विजय पर उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर ले जाने का आरोप लगाया था। बापाैली थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। विजय ने छह मई को नाबालिग काे थाने में पेश कर दिया। नाबालिग का पुलिस को मेडिकल कराने से मना कर दिया था, उनकी बाल कल्याण समिति में काउंसिलिंग करा काेर्ट में बयान दर्ज कराए गए।
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पुलिस ने आरोपी विजय को गिरफ्तार कर आठ मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महिला ने आठ मई काे दूसरी शिकायत दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने बताया कि आराेपी विजय उसको शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया, उसके साथ एक हाेटल में दुष्कर्म किया और विराेध करने पर वीडियाे वायरल करने की धमकी दी। आरोपी ने इसके बाद उसके साथ रोहतक में दुष्कर्म किया। पुलिस ने पॉक्साे एक्ट-6, आईपीसी की धारा 376-2एन, 506, 120-बी धारा जाेड़ ली थी। कोर्ट ने इस मामले में गवाह और मां की शिकायत को आधार माना है और सजा का फैसला सुनाया। ब्यूरो
