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Panipat News: 21 की उम्र से पहले की शादी, सात महीने के बाद खुला राज तो दर्ज हुई प्राथमिकी
Fri, 03 Jul 2026 02:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
Updated Fri, 03 Jul 2026 02:55 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिले में बाल विवाह का एक और मामला सामने आया है। पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक युवक के 21 वर्ष की वैध आयु पूरी किए बिना ही पंजाब की युवती से विवाह करने का मामला उजागर हुआ है। यह शादी करीब सात माह पूर्व अंबाला कैंट स्थित एक मंदिर में गुपचुप तरीके से संपन्न हुई थी।
मामला सामने आने के बाद महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने जांच शुरू की। रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला आगे की जांच के लिए अंबाला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है।
यह विवाह 3 नवंबर 2025 को अंबाला कैंट के एक मंदिर में हुआ था। करीब सात माह बाद 7 अप्रैल 2026 को महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय में इस संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया।
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सूचना के आधार पर संबंधित युवक को जांच के लिए कार्यालय में तलब किया गया। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि दस्तावेजों की जांच में युवक की उम्र मात्र 18 वर्ष 10 माह पाई गई, जबकि कानून के अनुसार पुरुषों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। युवक अपनी पत्नी की आयु से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पुलिस अधीक्षक को भेज दी गई है।
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पानीपत। जिले में बाल विवाह का एक और मामला सामने आया है। पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक युवक के 21 वर्ष की वैध आयु पूरी किए बिना ही पंजाब की युवती से विवाह करने का मामला उजागर हुआ है। यह शादी करीब सात माह पूर्व अंबाला कैंट स्थित एक मंदिर में गुपचुप तरीके से संपन्न हुई थी।
मामला सामने आने के बाद महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने जांच शुरू की। रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला आगे की जांच के लिए अंबाला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है।
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यह विवाह 3 नवंबर 2025 को अंबाला कैंट के एक मंदिर में हुआ था। करीब सात माह बाद 7 अप्रैल 2026 को महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय में इस संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया।
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सूचना के आधार पर संबंधित युवक को जांच के लिए कार्यालय में तलब किया गया। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि दस्तावेजों की जांच में युवक की उम्र मात्र 18 वर्ष 10 माह पाई गई, जबकि कानून के अनुसार पुरुषों की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष निर्धारित है।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है। युवक अपनी पत्नी की आयु से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिकारी ने बताया कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पुलिस अधीक्षक को भेज दी गई है।