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Rewari News: रेलवे ट्रैक पर बाइक छोड़ने के दोषी पर लगा 4 हजार रुपये जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 08 Jun 2026 11:57 PM IST
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A man found guilty of leaving his bike on the railway track was fined Rs 4,000.
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रेवाड़ी। रेलवे ट्रैक पर मोटरसाइकिल फंसने के बाद उसे वहीं छोड़कर भागने और रेल यातायात को बाधित करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने एक युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी पर कुल 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सुनवाई के दौरान आरोपी रोशन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए अदालत के उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही धारा 147 के तहत 1 हजार रुपये, धारा 153 के तहत 1 हजार रुपये और धारा 174 के तहत 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा कराने के बाद अदालत ने आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए।
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मामला 9 मई 2021 का है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की जांच के अनुसार बावल यार्ड के पास रेलवे लाइन पर एक मोटरसाइकिल ट्रेन की चपेट में आ गई थी। जांच में सामने आया कि गांव हरचंदपुर निवासी रोशन अपनी मोटरसाइकिल को एक अनधिकृत स्थान से रेलवे ट्रैक पार कराने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पटरियों के बीच फंस गई। जब उसे ट्रेन के आने का आभास हुआ तो वह मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर मौके से भाग गया।
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कुछ देर बाद बरेली-भुज एक्सप्रेस ट्रेन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के कारण रेलवे यातायात प्रभावित हुआ और ट्रेन संचालन करीब 16 मिनट तक बाधित रहा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस घटना से यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति को भी खतरा पैदा हो गया था।
मामले की जांच के दौरान लोको पायलट, गार्ड और अन्य रेलवे कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। जांच में आरोपी की पहचान होने के बाद उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धाराओं 147, 153 और 174 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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