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Rewari News: मतदाताओं का 15 से सत्यापन करेंगे बीएलओ
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 06 Jun 2026 10:49 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिले में बूथ लेवल अधिकारी आगामी 15 जून से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम में सुधार, पता परिवर्तन, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन तथा नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्ष 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम दर्ज है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरकर देना होगा। यदि किसी नागरिक अथवा उसके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे नागरिकों को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
दस्तावेजों में पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि अथवा संपत्ति संबंधी अभिलेख सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हैं।
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रेवाड़ी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिले में बूथ लेवल अधिकारी आगामी 15 जून से घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम में सुधार, पता परिवर्तन, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन तथा नए पात्र मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी संचालित की जा रही है। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा।
डीसी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्ष 2002 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं अथवा उनके माता-पिता का नाम दर्ज है, उन्हें केवल गणना प्रपत्र भरकर देना होगा। यदि किसी नागरिक अथवा उसके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे नागरिकों को अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों में से कम से कम एक दस्तावेज संलग्न करना होगा।
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दस्तावेजों में पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि अथवा संपत्ति संबंधी अभिलेख सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हैं।