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Rewari News: दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 07 Dec 2025 12:28 AM IST
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Both giving and receiving dowry are punishable offenses.
स्कूल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भाग लेते विद्यार्थी। स्रोत : स्कूल
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रेवाड़ी। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीकानेर में चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता रैली एवं विशेष सत्र का आयोजन किया गया। शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में विद्यालय परिसर से शुरू हुई रैली में छात्राओं ने हाथों में संदेशित पोस्टर लिए और पूरे क्षेत्र में लोगों को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक किया। स्टेट कोऑर्डिनेटर भूपेंद्र सिंह, एडवोकेट अजीत, प्रशिक्षक नितांशी यादव व कार्यकर्ता नेहा ने कहा कि बाल विवाह न केवल कानूनन दंडनीय अपराध है, बल्कि यह बच्चों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया कि यदि कहीं भी कम उम्र में विवाह की जानकारी मिले, तो उसे तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए। दहेज प्रथा पर चर्चा करते हुए बताया गया कि दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं, जो आज भी कई परिवारों को सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं। वक्ताओं ने इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।
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