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Rewari News: बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र के सड़क और गलियों में तोड़फोड़ नहीं कर सकेंगे विभाग

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 31 Jan 2026 12:15 AM IST
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Departments will not be able to demolish roads and streets without a no-objection certificate.
नगर परिषद रेवाड़ी
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रेवाड़ी। नगर परिषद क्षेत्र में बिना अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र के सड़क या गली में तोड़फोड़ करने वाले विभागों के खिलाफ अब नगर परिषद प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस संबंध में नगर परिषद ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा है।
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पत्र में कहा गया है कि नगर परिषद की सीमा में यदि कोई विभाग नए या पुराने कार्य के लिए सड़क या गली को तोड़ना चाहता है तो उसे पहले नगर परिषद कार्यालय को इसकी सूचना देनी होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही कार्य शुरू करना होगा।
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कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति रोड कट करना नियमों का उल्लंघन है। केवल सरकारी विभाग ही नहीं बल्कि निजी स्तर पर भी यदि कोई व्यक्ति, व्यापारी या औद्योगिक इकाई सड़क या गली को तोड़कर कोई आवश्यक कार्य करना चाहती है तो उसे भी पहले नगर परिषद से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
अनुमति के बिना किए गए किसी भी रोड कट के मामले में संबंधित के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में नगर परिषद की तकनीकी शाखा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उन्हें कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती से निगरानी रखें और कहीं भी बिना अनुमति सड़क या गली तोड़े जाने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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इस वजह से लिया गया फैसला
पिछले वर्ष ऐसे कई मामले सामने आए थे, जिनमें विभिन्न विभागों की ओर से बिना अनुमति और नगर परिषद कार्यालय को अवगत कराए बिना ही रोड कट कर दिया गया। बाद में नगर परिषद को मौके पर जाकर टूटे हुए हिस्से का अनुमान तैयार करना पड़ा और संबंधित विभागों से रिकवरी करनी पड़ी। इससे न केवल प्रशासनिक समय बर्बाद हुआ, बल्कि शहर की सड़कों की हालत भी खराब हुई।
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नियम तोड़ने पर विभाग से होगी रिकवरी
पत्र में कहा गया है कि नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में यदि सरकारी विभाग, आमजन, व्यवसायिक या औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति के सड़क या गली तोड़ी जाती है तो हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही तोड़ी गई सड़क या गली के नियमानुसार टूटे हुए हिस्से का अनुमान तैयार कर संबंधित को दिया जाएगा और उससे पूरी रिकवरी सुनिश्चित की जाएगी।
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लापरवाही या देरी के लिए स्वयं होंगे जिम्मेदार
अभियंता नरेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता विकास गर्ग, वीरपाल, कुशल यादव और हैप्पी सैनी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।बिना अनुमति सड़क तोड़ने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार सड़कें लंबे समय तक ठीक नहीं हो पातीं, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इस निर्णय से शहर की सड़कों को नुकसान से बचाया जा सकेगा और कार्यों में पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

वर्जन

नगर परिषद की सीमा में यदि कोई विभाग नए या पुराने किसी कार्य के लिए सड़क या गली तोड़ना चाहता है तो उसे पहले नगर परिषद कार्यालय को इसकी सूचना देनी होगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही कार्य शुरू करना होगा। सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है।-सुशील कुमार भुक्कल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रेवाड़ी।
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