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Rewari News: पॉक्सो अधिनियम को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक

Wed, 19 Aug 2026 02:16 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 02:16 AM IST
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Students made aware of the POCSO Act.
विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देती टीम। स्रोत : प्रशासन - फोटो : Archive
बावल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पॉक्सो अधिनियम-2012 पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं डीएलएसए सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने विद्यार्थियों को कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से सुरक्षा देता है।
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पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना या मीडिया में उजागर करना अपराध है। पैनल अधिवक्ता हरिओम कौशिक ने विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों व कर्तव्यों तथा नालसा की निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बताया। उन्होंने हेल्पलाइन 01274-220062 और टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी। प्राचार्य लक्ष्मी नारायण, शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे। संवाद
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