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Rewari News: विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट-2012 के बारे में दी जानकारी

Thu, 23 Jul 2026 11:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 23 Jul 2026 11:49 PM IST
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Students were informed about the POCSO Act, 2012.
भाकली स्कूल में पॉक्सो एक्ट को लेकर जागरूक करतीं डॉ. रेनू सोलखे। स्रोत : प्रशासन
कोसली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव भाकली स्थित शहीद ज्ञान सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पॉक्सो एक्ट को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, उत्पीड़न और अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना या मीडिया में उजागर करना अपराध है।
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कार्यशाला में सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी कोसली की पैनल अधिवक्ता ममता यादव और पवन कुमार ने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के लिए उपलब्ध निशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में भी बताया।
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उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01274-220062 पर कानूनी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं टोल फ्री नंबर 15100 पर भी निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है।

डॉ. रेनू सोलखे ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य, शिक्षकगण, संदीप कुमार, सत्य प्रकाश, दिव्या सहित विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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