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Rewari News: शराब ठेका संचालक को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में 2 दोषियों को 7-7 साल की सजा

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 04:41 AM IST
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Two Convicts Sentenced to 7 Years Each for Attempted Murder of Liquor Shop Operator
जिला न्यायालय रेवाड़ी। संवाद
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रेवाड़ी। शराब ठेका संचालक को गोली मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकिता शर्मा की अदालत ने गांव मामड़िया आसमपुर निवासी विकास उर्फ विक्की व अंकित को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 44 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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31 मार्च 2018 को गांव मामडिया आसमपुर निवासी जसवंत सिंह ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके 34 वर्ष के बेटे संजय ने गांव में ही शराब ठेका खोला हुआ है। 30 मार्च 2018 की रात करीब साढ़े 8 बजे उनका बेटा संजय शराब ठेका पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था।
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इसी दौरान पाली निवासी संजीव संजय उसको बुलाकर अपने साथ ठेका से थोड़ी दूर लेकर गया। वहीं पर गांव मामड़िया आसमपुर निवासी विक्की उर्फ विकास, अंकित व अन्य युवक बैठे बीयर पी रहे थे। इसी दौरान विक्की ने संजय को पिस्तौल से गोली मार दी। घायल हालत में संजय ठेके की तरफ भाग कर अपने साथियों के पास पहुंचा।
वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। संजय को उसके दोस्तों ने गंभीर हालत में शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
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