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Rohtak News: ब्यूटीपार्लर संचालिका ऑनर किलिंग केस में 253 पेज की चार्जशीट पेश, 38 गवाह बनाए

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 15 Mar 2026 04:05 AM IST
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A 253-page charge sheet has been filed in the beauty parlor owner's honor killing case, with 38 witnesses named.
04-माया । फाइल फोटो
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माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। ब्यूटीपार्लर संचालिका माया (30) की हत्या में पुलिस ने 48 दिन में कोर्ट में 253 पेज की चार्जशीट शुक्रवार को दाखिल कर दी है। इसमें 38 गवाह बनाए हैं। हत्यारोपी भाई ज्वाला प्रसाद (32) को दोषी ठहराने के लिए पुलिस ने पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। अब सेशन कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप तय होंगे।
पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि 25 दिसंबर 2025 को कबीर कॉलोनी निवासी महेंद्र सिंह ने शिकायत में बताया था कि उनके दो बेटे व तीन बेटियां हैं। उन्होंने बेटी माया की शादी 2010 में पंजाब के लुधियाना, हाल में खोखराकोट निवासी रमन के साथ की थी। तीन-चार माह से माया रमन से अलग होकर रहने लगी।
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अगस्त 2025 में माया ने रमन से तलाक ले लिया और एक अन्य युवक के साथ किराये पर रहने लगी। माता दरवाजा चौक पर माया ने ब्यूटीपार्लर का काम शुरू कर दिया।
महेंद्र का आरोप था कि उसके बेटे ज्वालाप्रसाद को माया का पति से तलाक लेकर दूसरे युवक के साथ रहना ठीक नहीं लगा। उसे माया के चाल-चलन पर शक हो गया इसलिए उसने ब्यूटीपार्लर में घुसकर माया की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था।
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हत्यारोपी भाई बोला-समाज में पिता की हो रही थी बदनामी
पुलिस पूछताछ में आरोपी ज्वाला प्रसाद ने बताया कि उनके पिता पंचायतों में शामिल रहते हैं। बेटी के तलाक को लेकर दूसरे युवक के साथ किराये पर रहने से पिता की समाज में बदनामी हो रही थी। समझाने के बाद भी बहन नहीं मानी, इसलिए उसने धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी।
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आरोपी के खिलाफ ये अहम सबूत
: ब्यूटीपार्लर में माया के पास एक युवती काम सीख रही थी। उसी को पुलिस ने चश्मदीद गवाह बनाया है। उसके सामने ही आरोपी ने माया की हत्या की है।
: आरोपी ज्वाला प्रसाद ने जब माया का गला रेता तो खून के छींटे आरोपी के कपड़ों पर लगे हैं। पुलिस ने उसके कपड़े जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजे हैं। यह रिपोर्ट भी अहम साबित हो सकती है।
: पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन व कॉल डिटेल भी चार्जशीट में शामिल की हैं। वारदात से एक दिन पहले भी आरोपी माता दरवाजा चौक पर आया था। उस समय ब्यूटीपार्लर बंद था। पुलिस ने चार्जशीट में 38 गवाह बनाए, इनमें 15 पुलिसकर्मी व बाकी अन्य लोग शामिल हैं।
90 दिन से पहले एक माह 18 दिन में ही पुलिस ने माया हत्याकांड में हत्यारोपी भाई ज्वालाप्रसाद के खिलाफ कोर्ट में शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब सेशन कोर्ट में केस ट्रांसफर हो जाएगा जहां आरोप तय होने की प्रक्रिया शुरू होगी। चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। जल्दी आरोपी को सजा दिलाने का पुलिस प्रयास करेगी।
- एसआई सुशील कुमार, थाना प्रभारी पुरानी सब्जी मंडी

04-माया । फाइल फोटो

04-माया । फाइल फोटो

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