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Rohtak News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार, आज होगी सजा
Tue, 28 Jul 2026 09:24 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Tue, 28 Jul 2026 09:24 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। कलानौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एएसजे शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट बुधवार को सजा सुनाएगी।
पीड़िता की मां ने 23 जनवरी 2023 को थाना कलानौर में एफआईआर दर्ज कराई थी कि गांव का युवक उनकी 15 वर्षीय बेटी का पीछा करता था। वह फोन नंबर मांगता था। उसे गलत काम के लिए मजबूर करता था। जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता था। शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता को बहका कर घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर डराता रहा। अदालत ने मंगलवार को सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी।
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रोहतक। कलानौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एएसजे शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट बुधवार को सजा सुनाएगी।
पीड़िता की मां ने 23 जनवरी 2023 को थाना कलानौर में एफआईआर दर्ज कराई थी कि गांव का युवक उनकी 15 वर्षीय बेटी का पीछा करता था। वह फोन नंबर मांगता था। उसे गलत काम के लिए मजबूर करता था। जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता था। शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता को बहका कर घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देकर डराता रहा। अदालत ने मंगलवार को सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी।
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