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Rohtak News: फर्जी लोन लेने के मामले में आरोपी को मिली अंतरिम जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Thu, 25 Jun 2026 05:33 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने फर्जी लोन लेने के आरोपी सिरसा जिले के गांव रोहेरा निवासी गुरमेल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। आरोपी ने महम की एसबीआई शाखा से लोन लिया था। यह लोन फर्जी दस्तावेज दिखाकर लिया गया था।
एसबीआई के शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार ने महम थाने में 27 मई 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने फर्जी वेतन पर्ची, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों के नाम पर लाखों रुपये के लोन स्वीकृत कराए थे। जांच में गुरमेल सिंह पर सह आरोपियों और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और कमीशन लेने का आरोप है।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी बैंक कर्मचारी या एजेंट नहीं है। उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत देने का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है।
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रोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार की कोर्ट ने फर्जी लोन लेने के आरोपी सिरसा जिले के गांव रोहेरा निवासी गुरमेल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। आरोपी ने महम की एसबीआई शाखा से लोन लिया था। यह लोन फर्जी दस्तावेज दिखाकर लिया गया था।
एसबीआई के शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार ने महम थाने में 27 मई 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने फर्जी वेतन पर्ची, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर कई लोगों के नाम पर लाखों रुपये के लोन स्वीकृत कराए थे। जांच में गुरमेल सिंह पर सह आरोपियों और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और कमीशन लेने का आरोप है।
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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी बैंक कर्मचारी या एजेंट नहीं है। उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत देने का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है।