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Rohtak: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 11 Aug 2022 01:07 AM IST
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सार

एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है। उप पुलिस अधीक्षक सुशीला ने बताया कि पांच अप्रैल 2019 को एक नाबालिग लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

20 years imprisonment to guilty of raping minor in Rohtak of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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हरियाणा के रोहतक में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले सुमित को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 376 व पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर छह महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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इसके अलावा धारा 342 में तीन वर्ष कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा व धारा 506 के तहत आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया। 
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उप पुलिस अधीक्षक सुशीला ने बताया कि पांच अप्रैल 2019 को एक नाबालिग लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर महिला थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मामला दर्ज होने से करीब सात-आठ माह पूर्व नाबालिग लड़की की उम्र 16 साल वर्ष थी।

वह वारदात वाले दिन अपने घर पर अकेली थी। सुमित नाबालिग लड़की को घर पर अकेला देखकर उसके घर में घुस गया। उसका मुंह दबाकर अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर आरोपी ने लड़की व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी बाद में भी लड़की को धमका कर दुष्कर्म करता रहा।

लड़की ने डर के मारे अपने परिवार में किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद लड़की के पेट में दर्द रहने पर उसकी मां व बहन ने उसकी जांच कराई। जांच में वह सात माह की गर्भवती पाई गई। इसके बाद लड़की ने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिवार को बताया व पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। नाबालिग को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। बुधवार को इस मामले में अदालत ने सुमित को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई।

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