{"_id":"6a2aa89b38c46054330130f1","slug":"insurance-company-should-pay-rs-571-lakh-along-with-interest-for-the-stolen-car-commission-rohtak-news-c-17-roh1020-870823-2026-06-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"बीमा कंपनी चोरी हुई कार के 5.71 लाख ब्याज सहित चुकाए : आयोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बीमा कंपनी चोरी हुई कार के 5.71 लाख ब्याज सहित चुकाए : आयोग
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Fri, 12 Jun 2026 05:51 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निर्वारण आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र कादियान की कोर्ट ने दिल्लीके रोहिणी से कार चोरी के मामले में बीमा कंपनी को बीमित वाहन की आईडीवी राशि 5.71 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। शिकायत छोटू राम नगर कपिल ने दी थी।
कपिल ने आयोग को बताया कि उनकी कार का बीमा 14 जुलाई 2018 से 13 जुलाई 2019 तक वैध था। 15 जून 2019 को उनकी कार दिल्ली के रोहिणी से चोरी हो गई थी। उसी दिन ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तीन दिन बाद बीमा कंपनी को सूचना दी गई मगर कंपनी ने दावे को मंजूर नहीं किया।
बीमा कंपनी ने आयोग में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने चोरी की सूचना तीन दिन बाद दी। साथ ही शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए इसलिए दावे को खारिज कर दिया गया था।
विज्ञापन
वहीं, शिकायतकर्ता ने आयोग को कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज जांचकर्ता को दिए गए थे लेकिन गलत तरीके से दावे को खारिज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग कहा कि चोरी की एफआईआर घटना वाले दिन ही दर्ज कराई गई थी। बीमा कंपनी को तीन दिन के भीतर सूचना दे दी गई थी।
15 दिन में करना होगा भुगतान
आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बीमा कंपनी को 5,71,061 रुपये की बीमित राशि पर 12 फरवरी 2021 से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये तथा मुकदमे खर्च के भी 5,000 रुपये देने होंगे। यह राशि 15 दिन के भीतर देनी होगी।
रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निर्वारण आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र कादियान की कोर्ट ने दिल्लीके रोहिणी से कार चोरी के मामले में बीमा कंपनी को बीमित वाहन की आईडीवी राशि 5.71 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। शिकायत छोटू राम नगर कपिल ने दी थी।
कपिल ने आयोग को बताया कि उनकी कार का बीमा 14 जुलाई 2018 से 13 जुलाई 2019 तक वैध था। 15 जून 2019 को उनकी कार दिल्ली के रोहिणी से चोरी हो गई थी। उसी दिन ही पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। तीन दिन बाद बीमा कंपनी को सूचना दी गई मगर कंपनी ने दावे को मंजूर नहीं किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
बीमा कंपनी ने आयोग में दलील दी कि शिकायतकर्ता ने चोरी की सूचना तीन दिन बाद दी। साथ ही शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए इसलिए दावे को खारिज कर दिया गया था।
वहीं, शिकायतकर्ता ने आयोग को कहा कि सभी जरूरी दस्तावेज जांचकर्ता को दिए गए थे लेकिन गलत तरीके से दावे को खारिज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग कहा कि चोरी की एफआईआर घटना वाले दिन ही दर्ज कराई गई थी। बीमा कंपनी को तीन दिन के भीतर सूचना दे दी गई थी।
15 दिन में करना होगा भुगतान
आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बीमा कंपनी को 5,71,061 रुपये की बीमित राशि पर 12 फरवरी 2021 से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये तथा मुकदमे खर्च के भी 5,000 रुपये देने होंगे। यह राशि 15 दिन के भीतर देनी होगी।