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Rohtak News: पत्नी से तलाक लिए बगैर नाबालिग से की दूसरी शादी, दोषी को 20 साल कैद
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रोहतक। पत्नी से तलाक लिए बगैर आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाकर नाबालिग से दूसरी शादी करने पर कोर्ट ने बुधवार को सैनिक कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय सुनील को 20 साल की सजा सुनाई है। एएसजे शैलेंद्र सिंह की कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। कोर्ट ने कहा कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून से नहीं बच सकता।
अदालत के मुताबिक, एक युवती ने 2023 में सिटी थाने में शिकायत दी थी कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। मई 2020 में सैनिक कॉलोनी निवासी सुनील उन्हें बहला-फुसलाकर गुरुग्राम ले गया जहां चार माह अपने कमरे में रखकर गलत काम किया।
कहा, आरोपी की धमकी के डर से कोर्ट में बयान दिया कि वह मर्जी से गुरुग्राम गई और मर्जी से वापस आई थी। आरोपी ने दोबारा उससे संपर्क किया और आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाकर डेयरी मोहल्ला स्थित सर्व समाज मैरिज मंडल में शादी कर ली।
उसने बेटे को जन्म दिया। बाद में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। बिना तलाक लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर शादी की है। इतना ही नहीं, पहली बार जब आरोपी ने उनसे गलत काम किया, उस समय पीड़िता की उम्र 15 साल से भी कम थी।
कोर्ट ने कहा-अपराधी बच नहीं सकता, आठ धाराओं में हुई सजा
अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाया है। कहा, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। नाबालिग के फर्जी दस्तावेज तैयार कर शादी कराने से लेकर कोर्ट में बयान बदलवाने समेत कई प्रयास किए लेकिन तथ्याें के आधार पर आरोपी को आठ धाराओं में दोषी करार दिया है।
यूं सुनाई अदालत ने सजा
आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 366 में 7 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 376 (2) के तहत 10 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 467 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 468 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 471 के तहत दो साल कैद, 2 हजार रुपये जुर्माना, 494 के तहत 5 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
पीड़िता के बेटे की डीएनए रिपोर्ट हुई अहम साबित
पीड़िता का डेढ़ साल का बेटा। उसकी डीएनए रिपोर्ट में इसका मिलान हुआ है। केस में यह रिपोर्ट अहम साबित हुई।
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अदालत के मुताबिक, एक युवती ने 2023 में सिटी थाने में शिकायत दी थी कि उनके पिता का देहांत हो चुका है। मई 2020 में सैनिक कॉलोनी निवासी सुनील उन्हें बहला-फुसलाकर गुरुग्राम ले गया जहां चार माह अपने कमरे में रखकर गलत काम किया।
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कहा, आरोपी की धमकी के डर से कोर्ट में बयान दिया कि वह मर्जी से गुरुग्राम गई और मर्जी से वापस आई थी। आरोपी ने दोबारा उससे संपर्क किया और आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलवाकर डेयरी मोहल्ला स्थित सर्व समाज मैरिज मंडल में शादी कर ली।
उसने बेटे को जन्म दिया। बाद में पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। बिना तलाक लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर शादी की है। इतना ही नहीं, पहली बार जब आरोपी ने उनसे गलत काम किया, उस समय पीड़िता की उम्र 15 साल से भी कम थी।
कोर्ट ने कहा-अपराधी बच नहीं सकता, आठ धाराओं में हुई सजा
अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाया है। कहा, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। नाबालिग के फर्जी दस्तावेज तैयार कर शादी कराने से लेकर कोर्ट में बयान बदलवाने समेत कई प्रयास किए लेकिन तथ्याें के आधार पर आरोपी को आठ धाराओं में दोषी करार दिया है।
यूं सुनाई अदालत ने सजा
आईपीसी की धारा 363 के तहत 5 साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, 366 में 7 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 376 (2) के तहत 10 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 467 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 468 के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 471 के तहत दो साल कैद, 2 हजार रुपये जुर्माना, 494 के तहत 5 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना और 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
पीड़िता के बेटे की डीएनए रिपोर्ट हुई अहम साबित
पीड़िता का डेढ़ साल का बेटा। उसकी डीएनए रिपोर्ट में इसका मिलान हुआ है। केस में यह रिपोर्ट अहम साबित हुई।
