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Sirsa News: कोर्ट ने थाना प्रभारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Sat, 11 Jul 2026 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 11 Jul 2026 12:10 AM IST
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court notice to thana prabhari
अदालत से
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पूछा- तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए

संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। चोरी के एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बड़ागुढ़ा थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने नोटिस के माध्यम से पूछा है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 210 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
न्यायाधीश माधव अग्रवाल ने आदेश में कहा है कि थाना प्रभारी द्वारा न्यायालय में मामले से जुड़ा आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही न्यायालय ने गवाह राज सिंह व एएसआई बलजीत सिंह को पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारी के माध्यम से समन जारी कर 21 जुलाई 2026 को अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। उक्त दोनों को न्यायालय दो बार पहले समन जारी कर चुका है। इसके अलावा थाना प्रभारी को भी इसी तारीख तक कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
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इस मामले में आरोपी मनजीत सिंह निवासी गांव सुखचैन 18 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है। शिकायतकर्ता राज सिंह ने 18 फरवरी 2026 को बड़ागुढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 फरवरी की रात अज्ञात व्यक्ति उसका लोहे का गार्डर, जंगला व सरिया चोरी कर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कुछ ही घंटों में आरोपी मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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