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खेड़ी गांव महापंचायत : विवाह-समारोह में डीजे पर प्रतिबंध, अवैध शराब व नशे की बिक्री पर जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 06 Mar 2026 11:08 PM IST
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चोपटा के गांव खेड़ी में ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की ओर से आयोजित महापंचायत में शामिल सदस्य। ग्
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चोपटा। गांव खेड़ी में ग्राम पंचायत और ग्रामीणों की महापंचायत में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार के फैसले लिए गए। सरपंच सुरेश पूनिया ने बताया कि अब गांव में विवाह और अन्य समारोहों में डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रैक्टर या अन्य साधनों पर डीजे बजाने वालों पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो गोशाला को दान किया जाएगा।
बाहरी एरिया से आश्रम या समाजसेवा के नाम पर आने वाले लोगों से कोई चंदा या अनाज नहीं लिया जाएगा और गांव में भीख मांगने वालों पर प्रतिबंध रहेगा। गांव में अवैध शराब, चिट्टा या हेरोइन बिक्री पर 5,100 रुपये का जुर्माना और किसी के जमानत कराने पर 1,100 रुपये का जुर्माना लगेगा। महापंचायत उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कमेटी करेगी, जिसमें सरपंच सुरेश पूनिया सहित 17 सदस्य शामिल हैं।
डिस्पोजल वेस्ट के लिए तय स्थान
विवाह या अन्य कार्यक्रमों में निकलने वाला डिस्पोजल वेस्ट अब ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर ही डाला जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने पर 1,100 रुपये और शमशान भूमि के पास कचरा डालने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। मंगलामुखी के लिए 1,100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मकान का मलबा गुसाईयाना रोड के जोहड़ के उत्तरी साइड में ही डाला जा सकेगा। महापंचायत गांव में सामाजिक अनुशासन और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
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डिस्पोजल वेस्ट के लिए तय स्थान
विवाह या अन्य कार्यक्रमों में निकलने वाला डिस्पोजल वेस्ट अब ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर ही डाला जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने पर 1,100 रुपये और शमशान भूमि के पास कचरा डालने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। मंगलामुखी के लिए 1,100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मकान का मलबा गुसाईयाना रोड के जोहड़ के उत्तरी साइड में ही डाला जा सकेगा। महापंचायत गांव में सामाजिक अनुशासन और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए एक सशक्त कदम मानी जा रही है।