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Sirsa News: ससुर की गला घोंटकर हत्या करने वाले दामाद की उम्रकैद की सजा निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 01 Feb 2026 01:27 AM IST
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जिला एवं सत्र न्यायालय ने मई 2024 को सुनाई थी सजा, 6 साल व 10 माह जेल में रहा
ऑटो रिक्शा चलाता था ससुर, दोस्तों के साथ अपहरण कर लिया और मारकर नहर में फेंक दिया था
बेटी को ससुराल नहीं भेज रहा था पिता
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। ससुर का अपहरण कर हत्या करने के मामले में दोषी दामाद सूरज की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी सूरज को सात मई 2024 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सूरज गांव बिठमरा जिला हिसार का रहने वाला है।
फरवरी 2025 को उसने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर कर सजा निलंबित करने प्रार्थना की थी। इसमें बताया गया कि सूरज 6 साल व 10 महीने से अधिक की वास्तविक सजा काट चुका है। सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील की निकट भविष्य में सुनवाई होने की संभावना नहीं है। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एनएस शेखावत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत में बिताई गई लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अपील की सुनवाई निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। इसलिए सूरज की सजा को वर्तमान अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाता है।
मामले के अनुसार, ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 3 निवासी सुभाष कुमार ऑटो रिक्शा चलाता था। 22 दिसंबर 2018 को बस स्टैंड के पास से पांच युवक उसे जबरदस्ती उठाकर इनोवा गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस ने उसके भाई जगदीश कुमार की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 25 दिसंबर 2018 को गाड़ी का पता लगाकर उसके मालिक संदीप पुत्र अमन निवासी गांव हरिता जिला हिसार को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में संदीप ने बताया कि वह टैक्सी चलाता है। 22 दिसंबर को उसके पास उकलाना जिला हिसार निवासी सूरज, मनदीप निवासी बिठमरा जिला हिसार, सिद्धांत निवासी बिठमरा व हासिन आए थे। उक्त लोगों ने कहा कि ऐलनाबाद शादी में जाना है। इसके बाद वे पांचों गाड़ी में सवार होकर ऐलनाबाद पहुंचे। संदीप ने पुलिस को बताया कि उक्त चारों ने बस स्टैंड के पास से एक ऑटो चालक को उठाकर जबरन गाड़ी में डाल दिया।
सूरज ने बताया कि ये ऑटो चालक उसका ससुर सुभाष है। यह अपनी बेटी को उसके पास नहीं भेज रहा। इसलिए इसे मार-मार समझाते हैं कि बेटी को दामाद के घर भेजना चाहिए, न कि मायके में बैठाए रखना चाहिए। इसके बाद सूरज व उसके साथ साथियों ने सुभाष का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुभाष के शव को नहर में फेंक दिया।
बलियाला हेड में मिला था शव
पुलिस ने बलियाला हेड से सुभाष का शव बरामद किया। इसके बाद उकलाना जिला हिसार निवासी सूरज, मनदीप निवासी बिठमरा जिला हिसार, सिद्धांत निवासी बिठमरा, हासिन व ड्राइवर संदीप कुमार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। 7 मई 2024 को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने दोषी सूरज, मनदीप सिद्धांत, हासिन को उम्रकैद व संदीप को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी।
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ऑटो रिक्शा चलाता था ससुर, दोस्तों के साथ अपहरण कर लिया और मारकर नहर में फेंक दिया था
बेटी को ससुराल नहीं भेज रहा था पिता
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। ससुर का अपहरण कर हत्या करने के मामले में दोषी दामाद सूरज की सजा को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी सूरज को सात मई 2024 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सूरज गांव बिठमरा जिला हिसार का रहने वाला है।
फरवरी 2025 को उसने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर कर सजा निलंबित करने प्रार्थना की थी। इसमें बताया गया कि सूरज 6 साल व 10 महीने से अधिक की वास्तविक सजा काट चुका है। सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील की निकट भविष्य में सुनवाई होने की संभावना नहीं है। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एनएस शेखावत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत में बिताई गई लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि अपील की सुनवाई निकट भविष्य में होने की संभावना नहीं है। इसलिए सूरज की सजा को वर्तमान अपील के लंबित रहने तक निलंबित किया जाता है।
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मामले के अनुसार, ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 3 निवासी सुभाष कुमार ऑटो रिक्शा चलाता था। 22 दिसंबर 2018 को बस स्टैंड के पास से पांच युवक उसे जबरदस्ती उठाकर इनोवा गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस ने उसके भाई जगदीश कुमार की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 25 दिसंबर 2018 को गाड़ी का पता लगाकर उसके मालिक संदीप पुत्र अमन निवासी गांव हरिता जिला हिसार को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में संदीप ने बताया कि वह टैक्सी चलाता है। 22 दिसंबर को उसके पास उकलाना जिला हिसार निवासी सूरज, मनदीप निवासी बिठमरा जिला हिसार, सिद्धांत निवासी बिठमरा व हासिन आए थे। उक्त लोगों ने कहा कि ऐलनाबाद शादी में जाना है। इसके बाद वे पांचों गाड़ी में सवार होकर ऐलनाबाद पहुंचे। संदीप ने पुलिस को बताया कि उक्त चारों ने बस स्टैंड के पास से एक ऑटो चालक को उठाकर जबरन गाड़ी में डाल दिया।
सूरज ने बताया कि ये ऑटो चालक उसका ससुर सुभाष है। यह अपनी बेटी को उसके पास नहीं भेज रहा। इसलिए इसे मार-मार समझाते हैं कि बेटी को दामाद के घर भेजना चाहिए, न कि मायके में बैठाए रखना चाहिए। इसके बाद सूरज व उसके साथ साथियों ने सुभाष का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुभाष के शव को नहर में फेंक दिया।
बलियाला हेड में मिला था शव
पुलिस ने बलियाला हेड से सुभाष का शव बरामद किया। इसके बाद उकलाना जिला हिसार निवासी सूरज, मनदीप निवासी बिठमरा जिला हिसार, सिद्धांत निवासी बिठमरा, हासिन व ड्राइवर संदीप कुमार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। 7 मई 2024 को इस मामले का निपटारा करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने दोषी सूरज, मनदीप सिद्धांत, हासिन को उम्रकैद व संदीप को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी।
