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Sirsa News: अफीम भूसा बरामदगी मामले में आरोपी ट्रक चालक बलकार को अग्रिम जमानत से इन्कार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 10:38 PM IST
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Truck driver Balkar, accused in the opium husk seizure case, denied anticipatory bail
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सरसा, चंडीगढ़। नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़े आरोपी की 200 किलो अफीम भूसा बरामदगी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हित व कानून व्यवस्था की दृष्टि से ऐसे आरोपियों पर सख्ती आवश्यक है। 18 अप्रैल 2025 को सिरसा के ऐलनाबाद थाने में आरोपी ट्रक चालक बलकार सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने ट्रक से 200 किलो अफीम भूसा बरामद किया था। जांच के दौरान एजेंसी ने आरोप लगाया कि यह मादक पदार्थ मध्य प्रदेश के रतलाम से लाया गया था और इसकी सप्लाई तथा लोडिंग की पूरी व्यवस्था जावेद खान ने की थी, जिसे इस पूरे नेटवर्क का मुख्य सप्लायर बताया गया। जावेद खान की ओर से दलील दी गई कि उसे फंसाया गया है, उसका नाम एफआईआर में नहीं है और उसके पास से कोई भी मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस समय मामला जांच के बेहद महत्वपूर्ण चरण में है और आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ या जांच को प्रभावित करने की प्रबल आशंका है।
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