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Sonipat News: मतदाताओं के आवश्यक दस्तावेज एप पर अपलोड करें बीएलओ
Sat, 01 Aug 2026 06:15 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sat, 01 Aug 2026 06:15 PM IST
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फोटो - आंगनबाड़ी केंद्र रूखी में मीटिंग के दौरान उपस्थित बीएलओ। स्रोत - प्रवक्ता
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहाना। रूखी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में शनिवार को सुपरवाइजर सतनारायण वशिष्ठ ने बीएलओ के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण पर बैठक की। इस दौरान बीएलओ को मतदाता सूची में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
उन्हें उन मतदाताओं को नोटिस जारी करने को कहा गया जिनके नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। नोटिस के बाद उनसे जरूरी दस्तावेज लेकर बीएलओ एप पर अपलोड करने होंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू हो गया है।
बीएलओ को ड्राफ्ट रोल और एसआईआर के तहत उन मतदाताओं को भी नोटिस देना है जिनकी 2002 की सूची में या उनके माता-पिता की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में आवश्यक दस्तावेज बीएलओ एप पर अपलोड किए जाएंगे। सभी बीएलओ को बिना किसी त्रुटि के दस्तावेज अपलोड कर पारदर्शी मतदाता सूची बनाना सुनिश्चित करना है।
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मतदाता के लिए आवश्यक दस्तावेज
जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें केवल अपनी उम्र और स्थायी निवास का दस्तावेज देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपना और अपने माता-पिता में से एक का दस्तावेज देना होगा। जिन मतदाताओं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपना और अपने माता-पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे। इस अवसर पर बीएलओ अनूप सिंह, रवींद्र, आनंद कुमार, संतराम, जगत सिंह, संतोष, हंसो, सुमित्रा और कमलेश उपस्थित थे।
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गोहाना। रूखी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में शनिवार को सुपरवाइजर सतनारायण वशिष्ठ ने बीएलओ के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण पर बैठक की। इस दौरान बीएलओ को मतदाता सूची में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
उन्हें उन मतदाताओं को नोटिस जारी करने को कहा गया जिनके नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं। नोटिस के बाद उनसे जरूरी दस्तावेज लेकर बीएलओ एप पर अपलोड करने होंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू हो गया है।
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बीएलओ को ड्राफ्ट रोल और एसआईआर के तहत उन मतदाताओं को भी नोटिस देना है जिनकी 2002 की सूची में या उनके माता-पिता की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में आवश्यक दस्तावेज बीएलओ एप पर अपलोड किए जाएंगे। सभी बीएलओ को बिना किसी त्रुटि के दस्तावेज अपलोड कर पारदर्शी मतदाता सूची बनाना सुनिश्चित करना है।
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मतदाता के लिए आवश्यक दस्तावेज
जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें केवल अपनी उम्र और स्थायी निवास का दस्तावेज देना होगा। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपना और अपने माता-पिता में से एक का दस्तावेज देना होगा। जिन मतदाताओं का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपना और अपने माता-पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे। इस अवसर पर बीएलओ अनूप सिंह, रवींद्र, आनंद कुमार, संतराम, जगत सिंह, संतोष, हंसो, सुमित्रा और कमलेश उपस्थित थे।