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बाल विवाह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर आघात : डाॅ. ज्योत्सना
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 28 Nov 2025 01:42 AM IST
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फोटो 22- सोनीपत के दिल्ली रोड स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान सिविल
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सोनीपत। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वीरवार को दिल्ली रोड स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन डॉ. ज्योत्सना ने बाल विवाह उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर समाज के हर वर्ग में जागरूकता लाने का संकल्प लिया।
सिविल सर्जन ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व उनके उज्ज्वल भविष्य पर सीधा आघात करती है। उन्होंने संदेश दिया कि जिला स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की हर जानकारी पर सतर्क रहते हुए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाना, परिवारों को सही दिशा देना, कानून तक जानकारी पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है ताकि जिला पूर्णतः बाल विवाह मुक्त बन सके।
बाल विवाह पर एक लड्डू एक लाख का, दो साल की जेल
सीडब्ल्यूसी के पूर्व चेयरमैन डॉ. राजसिंह सांगवान ने बताया कि बाल विवाह करवाने, कराने या प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों पर कानून के अनुसार 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि बाल विवाह करवाने वालों का अब एक लड्डू एक लाख का होगा और दो साल की जेल। डॉ. राजसिंह सांगवान ने बताया कि जिले की सभी आशा कार्यकर्ता, एएनएम, जीएनएम, सीएचसी व पीएचसी स्टाफ सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र में हो रहे अथवा संभावित हर बाल विवाह की समय पर पहचान की जाए। उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में जिला एमडीडी ऑफ इंडिया टीम से सुनीता देवी, रमन्ना, विकास दहिया, सरिता देवी मौजूद रहीं।
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सिविल सर्जन ने बताया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा व उनके उज्ज्वल भविष्य पर सीधा आघात करती है। उन्होंने संदेश दिया कि जिला स्वास्थ्य विभाग की सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की हर जानकारी पर सतर्क रहते हुए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाना, परिवारों को सही दिशा देना, कानून तक जानकारी पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है ताकि जिला पूर्णतः बाल विवाह मुक्त बन सके।
बाल विवाह पर एक लड्डू एक लाख का, दो साल की जेल
सीडब्ल्यूसी के पूर्व चेयरमैन डॉ. राजसिंह सांगवान ने बताया कि बाल विवाह करवाने, कराने या प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों पर कानून के अनुसार 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने जागरूकता का संदेश देते हुए कहा कि बाल विवाह करवाने वालों का अब एक लड्डू एक लाख का होगा और दो साल की जेल। डॉ. राजसिंह सांगवान ने बताया कि जिले की सभी आशा कार्यकर्ता, एएनएम, जीएनएम, सीएचसी व पीएचसी स्टाफ सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र में हो रहे अथवा संभावित हर बाल विवाह की समय पर पहचान की जाए। उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में जिला एमडीडी ऑफ इंडिया टीम से सुनीता देवी, रमन्ना, विकास दहिया, सरिता देवी मौजूद रहीं।