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Sonipat News: पिता की तेरहवीं के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 28 Nov 2025 01:44 AM IST
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Interim bail denied for father's thirteenth day ceremony
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सोनीपत। शराब ठेकेदार की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी नवीन के पिता का निधन हो गया है। पिता की तेरहवीं के लिए आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की कोर्ट में 10 दिन की अंतरिम जमानत की अर्जी डालकर तर्क दिया कि वह इकलौता पुत्र है।
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बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। हालांकि, तेरहवीं वाले दिन 4 घंटे के लिए उसे पुलिस अभिरक्षा में ले जाने की अनुमति दी गई है।
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गांव अगवानपुर निवासी नवीन मलिक के विरुद्ध हत्या, धोखाधड़ी व साजिश रचने का मुकदमा चल रहा है। वह जेल में है। मुरथल थाने में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोपी के पिता सुखबीर बीमार थे। पीजीआई रोहकत में उनका इलाज चल रहा था। 20 नवंबर को उनका निधन हो गया।
नवीन उनका इकलौता पुत्र है। उसके पिता की तेरहवीं 3 दिसंबर को है। आरोपी ने पिता की तेरहवीं के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से 10 दिन की अंतरिम जमानत की याचिका डाली। अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी संगीन आरोप में जेल में है। उसके परिवार के अन्य सदस्य भी हैं।
आरोपी पर शराब ठेकेदार सुंदर मलिक की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। उसी की साजिश के तहत शराब ठेकेदार सुंदर मलिक की 10 मार्च 2024 को मुरथल में ढाबा के पास हत्या की गई थी। बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत की अर्जी अस्वीकार कर दी।
आरोपी के पिता की तेरहवीं 3 दिसंबर को होनी है। लोक अभियोजक ने यह भी कहा है कि पिता की तेरहवीं में शामिल होने के लिए हिरासत में ले जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद न्यायाधीश ने फरीदाबाद जेल से आरोपी को पिता की तेरहवीं के लिए 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चार घंटे के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ हिरासत में ले जाने का आदेश दिया है।
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