सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Lineman convicted of taking bribe sentenced to four years in prison

Sonipat News: रिश्वत लेने के दोषी लाइनमैन को चार साल की सजा

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 08:55 PM IST
विज्ञापन
Lineman convicted of taking bribe sentenced to four years in prison
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
Trending Videos

सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक मान की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में बिजली निगम के लाइनमैन को दोषी करार देते हुए चार साल कैद व आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि लाइनमैन सुरेंद्र ने ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी है। इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

टीम ने 18 जून, 2020 को आरोपी को 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान और ट्रैप कार्रवाई की पुष्टि के आधार पर अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13 के तहत 4 साल की कठोर कैद और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed