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Sonipat News: शराब की दुकान पर दो लोगों को गोली मारकर लूट के आरोपी को मिली जमानत

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 26 Nov 2025 01:09 AM IST
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Man accused of shooting two people at a liquor store and robbing them gets bail
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सोनीपत। शराब की दुकान पर कैशियर समेत दो लोगों को गोली मारकर डेढ़ लाख रुपये लूटने के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की कोर्ट ने आरोपी स्वरूप नगर, दिल्ली निवासी अनिल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आरोपी ढाई साल से न्यायिक हिरासत में जेल में है। बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता की जिरह के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका मंजूर करने का आदेश दिया। दरअसल मुकदमे में मुख्य दो गवाह कोर्ट में डेढ़ लाख रुपये की लूट होने के बयान से मुकर गए थे।
घटना 8 जुलाई 2022 की है। गांव सिसाना निवासी अतुल ने खरखौदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनके पिता ने गांव में शराब की दुकान ली है। रात साढ़े नौ बजे वह शराब के ठेके पर मौजूद थे। इसी दौरान गांव दुबेटा निवासी राजेश दो अन्य लड़कों के साथ वहां पर आया और पिस्तौल निकालकर कैशियर से पैसे छीनने लगा।
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विरोध करने पर राजेश ने कैशियर पर गोली चला दी। डेढ़ लाख रुपये लूटकर भाग गया था। आरोपियों ने तीन फायर किए थे। एक गोली अतुल के पैर में और दूसरी कैशियर गांव सिसाना निवासी असर्फी लाल को कंधे में लगी थी। बाद में पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर जांच कर 28 मार्च 2023 को आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी तब से जेल में है। अब उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी डाली थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के पास से पुलिस ने रकम बरामद नहीं की। मुकदमे में कुल 29 गवाह हैं। मुख्य गवाह अतुल व देवेंद्र गोली मारने के बाद लूट होने की बात से मुकर गए हैं।
बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी बांड एवं इतनी ही राशि के जमानती को प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत मंजूर करने का आदेश दिया।
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