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Sonipat News: आज लागू होगा नया आयकर कानून, करदाताओं को रखना होगा नए नियमों का ध्यान
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 01 Apr 2026 01:00 AM IST
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गोहाना। एक अप्रैल से देश में नया आयकर कानून लागू होने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर इसमें व्यापक बदलाव करते हुए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू किया जा रहा है। अब पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया कानून प्रभावी हो जाएगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट कर्मबीर लठवाल ने बताया कि सरकार ने 20 मार्च को इस नए कानून के नियम, सभी फॉर्म और विस्तृत एफएक्यू जारी कर दिए हैं। नए कानून का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल अनुकूल बनाना है।
उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत कई प्रक्रियाओं, अनुपालन आवश्यकताओं और कर प्रशासन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। इसलिए व्यापारियों, पेशेवरों और सभी करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे समय रहते नए नियमों की जानकारी ले लें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि टीडीएस और टीसीएस से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किए गए हैं, जिनका असर व्यापारिक लेनदेन और वित्तीय अनुपालन पर पड़ेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि एक अप्रैल से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भारतीय नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
पहले आधार कार्ड के आधार पर भी पैन कार्ड जारी हो जाता था, क्योंकि उसे जन्म तिथि का प्रमाण माना जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कर्मबीर लठवाल ने व्यापारियों, पेशेवरों और आम करदाताओं से अपील की है कि वे नए आयकर कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी समय रहते प्राप्त करें और अपने कर अनुपालन को नए नियमों के अनुसार सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रक्रियात्मक परेशानी से बचा जा सके।
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चार्टर्ड अकाउंटेंट कर्मबीर लठवाल ने बताया कि सरकार ने 20 मार्च को इस नए कानून के नियम, सभी फॉर्म और विस्तृत एफएक्यू जारी कर दिए हैं। नए कानून का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल अनुकूल बनाना है।
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उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत कई प्रक्रियाओं, अनुपालन आवश्यकताओं और कर प्रशासन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। इसलिए व्यापारियों, पेशेवरों और सभी करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे समय रहते नए नियमों की जानकारी ले लें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि टीडीएस और टीसीएस से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किए गए हैं, जिनका असर व्यापारिक लेनदेन और वित्तीय अनुपालन पर पड़ेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि एक अप्रैल से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए भारतीय नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
पहले आधार कार्ड के आधार पर भी पैन कार्ड जारी हो जाता था, क्योंकि उसे जन्म तिथि का प्रमाण माना जाता था, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। कर्मबीर लठवाल ने व्यापारियों, पेशेवरों और आम करदाताओं से अपील की है कि वे नए आयकर कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी समय रहते प्राप्त करें और अपने कर अनुपालन को नए नियमों के अनुसार सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रक्रियात्मक परेशानी से बचा जा सके।