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Sonipat News: बीएसटी कॉलोनी में कब्जों पर सख्ती, तय समय में खाली करने होंगे मकान

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 25 Mar 2026 08:07 PM IST
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Strict action against encroachments in BST Colony, houses to be vacated within stipulated time
बीएसटी कॉलोनी में क्वार्टरों पर चिपके नोटिस देखते वहां के निवासी। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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गन्नौर। गन्नौर की बीएसटी आवासीय कॉलोनी में लंबे समय से चले आ रहे कब्जा विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना अधिकार रह रहे लोगों को निर्धारित अवधि में क्वार्टर खाली करने होंगे। साथ ही जिन पूर्व श्रमिकों को उनका बकाया भुगतान मिल चुका है उन्हें भी मकान खाली करना होगा।
जानकारी के अनुसार भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की इकाई वर्ष 1988 में बंद हो गई थी जबकि 2003 में न्यायालय ने इसे परिसमापन में भेज दिया था। कंपनी पर बैंकों और कर्मचारियों का बकाया होने के चलते मामला अदालत में पहुंचा था। इस बीच निरीक्षण में सैकड़ों क्वार्टरों पर कब्जा मिला।
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उनमें बड़ी संख्या में लोग बिना वैध अधिकार के रह रहे हैं। अदालत ने ऐसे कब्जाधारियों को छह सप्ताह और भुगतान ले चुके श्रमिकों को चार सप्ताह में मकान खाली करने का आदेश दिया है। चेतावनी दी गई है कि समय सीमा का पालन नहीं करने पर प्रशासन पुलिस की मदद से कब्जा छुड़वाएगा।
वहीं, जिन कर्मचारियों के दावे अभी लंबित हैं उनकी अगली सुनवाई में विचार होगा। आदेश के बाद बुधवार को आधिकारिक लिक्विडेटर की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मकानों पर नोटिस चस्पा किए।
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