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Sonipat News: विद्यार्थियों को कार्यक्रम के तहत बताए कानूनी अधिकार
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Thu, 14 May 2026 09:47 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वीरवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आमजन एवं विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, बच्चों के अधिकारों व विभिन्न विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना रहा।
गांव उल्देपुर में पैनल अधिवक्ता शिवम कठपालिया की ओर से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। ग्रामीणों को प्लास्टिक मुक्त हरियाणा अभियान के बारे में जानकारी दी गई। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कपड़े एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया।
इसके अतिरिक्त उन्होंने नालसा जागृति योजना, निशुल्क विधिक सहायता, महिला अधिकार, साइबर अपराध से बचाव व सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की।
इसी क्रम में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली में पैनल अधिवक्ता मानस्वी ने छात्राओं को उनके अधिकार, बाल सुरक्षा कानून, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध, पॉक्सो अधिनियम व बाल श्रम निषेध संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने छात्राओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा व भेदभाव की स्थिति में कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीकों से भी अवगत कराया।
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सोनीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वीरवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आमजन एवं विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, बच्चों के अधिकारों व विभिन्न विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना रहा।
गांव उल्देपुर में पैनल अधिवक्ता शिवम कठपालिया की ओर से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। ग्रामीणों को प्लास्टिक मुक्त हरियाणा अभियान के बारे में जानकारी दी गई। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कपड़े एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया।
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इसके अतिरिक्त उन्होंने नालसा जागृति योजना, निशुल्क विधिक सहायता, महिला अधिकार, साइबर अपराध से बचाव व सामाजिक कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की।
इसी क्रम में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली में पैनल अधिवक्ता मानस्वी ने छात्राओं को उनके अधिकार, बाल सुरक्षा कानून, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध, पॉक्सो अधिनियम व बाल श्रम निषेध संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने छात्राओं को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा व भेदभाव की स्थिति में कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीकों से भी अवगत कराया।