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Sonipat News: कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए चयनित किसानों को दस्तावेज जमा कराने का अंतिम मौका आज
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सोनीपत। एसएमएएम योजना 2026-27 के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए चयनित किसानों को दस्तावेज जमा कराने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऑनलाइन ड्रॉ में चयनित लेकिन अब तक जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले या अधूरे आवेदन वाले किसान 27 जुलाई शाम 5 बजे तक अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। निर्धारित समय तक दस्तावेज जमा नहीं करने पर उनके आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. वीरेंद्र आर्य ने बताया कि जिले में सामान्य श्रेणी के तहत 553 रोटावेटर, 430 लेजर लैंड लेवलर और 95 अन्य कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए 20 कृषि यंत्रों पर भी चयन किया गया है।
चयनित किसानों को सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, राई में अपने आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें ट्रैक्टर की आरसी, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पटवारी रिपोर्ट, फैमिली आईडी, पैन कार्ड और ऑनलाइन आवेदन की प्रति शामिल है।
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सहायक कृषि अभियंता डॉ. नवीन हुड्डा ने बताया कि तय समय सीमा तक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले किसानों के आवेदन पर आगे कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी। जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद किसानों को सरकार की योजना के अनुसार कृषि यंत्र की लागत का 40 फीसदी या निर्धारित अनुदान जो भी कम होगा उपलब्ध कराया जाएगा।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. वीरेंद्र आर्य ने बताया कि जिले में सामान्य श्रेणी के तहत 553 रोटावेटर, 430 लेजर लैंड लेवलर और 95 अन्य कृषि यंत्रों के लिए किसानों का चयन किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए 20 कृषि यंत्रों पर भी चयन किया गया है।
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चयनित किसानों को सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, राई में अपने आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे। इनमें ट्रैक्टर की आरसी, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पटवारी रिपोर्ट, फैमिली आईडी, पैन कार्ड और ऑनलाइन आवेदन की प्रति शामिल है।
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सहायक कृषि अभियंता डॉ. नवीन हुड्डा ने बताया कि तय समय सीमा तक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले किसानों के आवेदन पर आगे कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी। जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हें नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद किसानों को सरकार की योजना के अनुसार कृषि यंत्र की लागत का 40 फीसदी या निर्धारित अनुदान जो भी कम होगा उपलब्ध कराया जाएगा।